रिहाई का निर्देश शादी मे शामिल होने के लिए मिली जमानत.....
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने करवरिया बंधुओ को 13 मई से 5 जून तक अल्पकालिक जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है....
इन्हे 10 लाख का व्यक्तिगत बंधपत्र जमा करना होगा...
6जून को समर्पण करना होगा...
कोर्ट ने सूर्यभान करवरिया, पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया व  पूर्व विधायक उदयभान करवरिया को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है...
बेटी की शादी 19 मई को होने वाली शादी मे शामिल होने के लिए दी गयी है...
आदेश न्यायमूर्ति डा के जे ठाकर तथा न्यायमूर्ति अजीत सिंह की खंडपीठ ने करवरिया बंधुओ की अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है...
तीनो भाइयो की सत्र न्यायालय इलाहाबाद ने  जवाहर यादव की हत्या के आरोप मे सजा सुनाई है...

जिसके खिलाफ अपील विचाराधीन है !!

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