अंबेडकर नगर को कोरोना कर्फ्यू में मिलेगी छूट में
 
♦ व्यापारियों में खुशी की लहर
 
        गिरजा शंकर गुप्ता संंवाददाता 
अम्बेडकरनगर 30 म ई 2021। करीब सवा माह से बाजारों की दुकानों में लटके ताले खुलने वाले हैं। सोमवार से बाजारों की रौनक फिर से लौटने वाली है। कारण प्रदेश सरकार ने ऐसे जिलों में आंशिक लॉकडाउन यानि कोरोना कफ्र्यू में सोमवार से छूट देने का निर्णय लिया है जिसमें कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 600 से कम है। लखनऊ समेत 20 जिले ऐसे हैं जो इस मानक को पूरा नहीं करते हैं। मानक पूरा करने वाले जिलों में स्थानीय अम्बेडकरनगर जिला भी शामिल है। इससे सोमवार से जिले में कोरोना का कफ्र्यू में काफी हद तक ढील मिलने जा रही है। सबसे अधिक राहत बाजारों के खुल जाने से मिलने वाली है।
मुदित हैं व्यापारी, व्यक्त कर रहे आभार: सोमवार से शर्तों के साथ अनलॉक किए जाने से सबसे अधिक व्यापारी खुश हैं। व्यापारियों ने प्रदेश सरकार खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया है। व्यापारी नेता राजीव उपाध्याय फंटू, अमित बंका, नवनीत मद्धेशिया, दीपक मद्धेशिया, रामचंद्र के साथ व्यापारी संदीप कसौधन, हरीश चंद्र शुक्ल, कफील अख्तर, राम दरस, राजकुमार सेठ, राजकुमार गुप्ता व अन्य ने बाजार खोलने के निर्णय का स्वागत किया है। साथ ही व्यापारियों से बाजार भले खुल रहे हैं लेकिन कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील भी की है।
शनिवार व रविवार को होगी बन्दी: दुकानें 12 घण्टे सुबह सैट बजे से शाम सात बजे तक खुलेंगी। हालांकि कंटेनमेंट जोन में दुकान खोलने की अनुमति नहीं है। वहीं सप्ताह में 5 दिन ही बाजार खुलेंगे। शनिवार रविवार साप्ताहिक बंदी रहेगी।
कार्यालय में रहेगा प्रतिबंध  
कोरोना के अभियान से जुड़े फ्रंटलाइन वाले सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी एवं शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50 प्रतिशत की उपस्थिति के साथ खुलेंगे। निजी कंपनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता के साथ खोले जा सकते हैं। औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे
शर्तों के साथ खुल सकेंगे प्रतिष्ठान: रेस्टोरेंट्स खुलेंगे लेकिन केवल होम डिलीवरी की अनुमति दी गई है। धर्म स्थलों के अंदर एक बार में एक स्थल पर 5 से अधिक श्रद्धालु न होने देने की शर्त से खोलने की अनुमति है। अंडे मांस और मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ-सफाई तथा सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते हुए बंद स्थान अथवा ढके हुए रखने पर खोलने की अनुमति है।गेहूं क्रय केंद्र एवं राशन की दुकानें पहले की तरह खुली रहेंगी।सब्जी मंडी पूर्व की भांति खुली रहेंगी। सब्जी मंडल स्थल में कोविड गाइडलाइन के पालन की अनिवार्यता रहेगी।
देर शाम तक प्रशासन ने नहीं जारी किया दिशा निर्देश: प्रदेश सरकार की ओर से अनलॉक में क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा का निर्धारण कर दिया गया है। 
सरकार ने कोचिंग संस्थान, सिनेमा हाल, जिम, स्विमिंग पूल, क्लब एवं शॉपिंग मॉल के पूर्णता बंद रहने का आदेश दिया है। स्कूल कॉलेज तथा शिक्षा संस्थान शिक्षण कार्य के लिए पहले की ही तरह बंद रहेंगे। हालांकि सरकार की ओर से कुछ अधिकार जिला प्रशासन को भी दिया गया है। फिलहाल जिले में जिला प्रशासन की ओर से क्या खुलेगा या बंद रहेगा इसका निर्धारण नहीं किया गया है। रविवार को देर रात तक जिला प्रशासन की ओर से दिशा निर्देश जारी नहीं हो सका था इससे लोगों में ऊहापोह की स्थिति बनी थी।

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