*उर्वरक विक्रेताओं को पुराने दरों पर खाद की बिक्री करने के दिये गये निर्देश*
बहराइच 10 मई। जिला कृषि अधिकारी सतीश कुमार ने बताया कि शासन द्वारा जनपद के थोक एवं फुटकर उवर्रक विक्रेताओं के गोदामों एवं उर्वरक कम्पनियों के बफर गोदामों मे पुराने दरों की भण्डारित फास्फेटिक उर्वरक डी0ए0पी0 व एन0पी0के0 की बिक्री कृषकों को पुराने दर पर कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
उन्होनें बताया कि निजी क्षेत्र की आपूर्ति फास्फेटिक उर्वरकों की प्रति बोरी दरांे मे वृद्धि की गई है परन्तु जनपद मे सहकारिता एवं निजी क्षेत्र के उर्वरक विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों पर डी0ए0पी0-5692 मै0ट0 व एन0पी0के0-1085 मै0ट0 की मात्रा पुरानी दरों की उपलब्ध है। पुरानी दरों की उपलब्ध डी0ए0पी0 व एन0पी0के0 उर्वरक की बिक्री पुरानी दरांे पर ही कृषकों को पहले की जायेगी। उन्होनें कृषकों से अपील कि है पुराने बोरे पर अंकित पुराने प्रिन्ट दर पर ही उर्वरक क्रय करें। उर्वरक विक्रेता कृषकों को उनके आधार कार्ड पर जोत बही के अनुसार पी0ओ0एस0 मशीन से ही उर्वरकों की बिक्री करें तथा पी0ओ0एस0 मशीन से निकली रसीद/कैश मेमो भी कृषकों को उपलब्ध करायें।
जिला कृषि अधिकारी श्री कुमार ने बताया कि उर्वरक विक्रेताओं को निर्देश दिये गये है कि अपने प्रतिष्ठानों पर प्रत्येक दशा मे फ्लैक्स बोर्ड/रेट बोर्ड लगाकर उर्वरक का वर्तमान स्टाक व दर अवश्य अंकित करें। साथ ही सभी उर्वरक विक्रेता अपने प्रतिष्ठान पर उर्वरक क्रय करने हेतु आने वाले प्रत्येक कृषक का नाम, पता, आधार कार्ड नं0, मोबाइल नं0, उर्वरक की मात्रा व दर अनिवार्य रूप से दर्ज करें। उन्होनें यह भी बताया कि कृषकों को सुगमतापूर्वक निर्धारित दरों पर गुणवत्तायुक्त उर्वरक उपलब्ध कराये जाने हेतु जनपद स्तरीय समिति का गठन किया गया है। समिति द्वारा समय-समय पर रैण्डम सत्यापन भी किया जायेगा। सत्यापन के समय कोई भी उर्वरक विक्रेता पुराने दर की डी0ए0पी0 व एन0पी0के0 की होर्डिंग करता है या अधिक दर पर बिक्री करते पाया जाता है तो उसके विरूद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 व आवश्यक वस्तु अधिनियिम 1955 के तहत कार्यवाही की जायेगी।
जिला कृषि अधिकारी श्री कुमार ने बताया कि उर्वरक विक्रेताओं को निर्देश दिये गये है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु फेस कवर/मास्क, ग्लव्स सहित अन्य सुरक्षात्मक प्रोटोकाल का पालन कराना अनिवार्य होगा। साथ ही दुकान मे सेनेटाइजर की व्यवस्था करनी होगी जिससे कि आने वाले कृषकों को संक्रमण से बचाया जा सके। कोई भी क्रेता/कृषक यदि मास्क नहीं पहना है तो उसे उर्वरक की बिक्री न की जाए। बिक्री केन्द्रों पर सोशल डिस्टेंन्सिंग आदि मानको का अनुपालन हेतु कम से कम एक दूसरे से 06 फिट (2 गज) की दूरी सुनिश्चित की जाय तथा एक समय मे 05 से अधिक व्यक्तियों को इकट्ठा होने की अनुमति न दी जाय। साथ ही बिक्री प्रतिष्ठान पर पर्याप्त स्वच्छता व्यवस्था का अनुपालन किया जाये।
बहराइच से ब्यूरो रिपोर्ट राम कुमार यादव।
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