लाकडॉउन से फिलहाल वाराणसी को मुक्ति नहीं मिली है। तीस मई तक 600 से अधिक कोविड के सक्रिय केस होने के कारण जिले में आंशिक कर्फ्यू पूर्व की तरह प्रभावी रहेगा। हालांकि मेडिकल समेत अन्य आवश्यक वस्तु से जुड़ी दुकानें अब दोपहर एक बजे के स्थान पर शाम चार बजे तक खुल सकेंगी। सुबह के लिए कोई समय निर्धारित नहीं है।
शासन के निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा की ओर से सोमवार को महामारी अधिनियम 1897 व राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियिम-2005 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार के तहत जारी आदेश में कहा गया है कि जनसामान्य व उनके वाहनों का आवागमन, मेडिकल कारण, नौकरी पर जाने या सामान खरीदने के अलावा घर से बाहर निकलना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। शाॅपिंग काॅम्प्लेक्स, माॅल बंद रहेंगे। सार्वजनिक व धार्मिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी। यह आदेश अग्रिम आदेश जारी करने तक प्रभावी रहेगा। उल्लंघन पर महामारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत कार्यवाही की जाएगी।
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