अवैध मदिरा के निर्माण एवं बिक्री तथा आबकारी दुकानों की जांच हेतु चलाये गये विशेष प्रवर्तन अभियान

प्रदेश स्तर पर अवैध मदिरा के विरूद्ध चलाया गया 15 दिवसीय विशेष प्रवर्तन अभियान

आबकारी आयुक्त स्तर से भी जारी किये गये दिशा-निर्देश

लखनऊ: दिनांक: 29 मई, 2021
विगत दिनों कतिपय घटनाओं में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों द्वारा देशी शराब की शीशियों में भरकर अवैध मदिरा की बिक्री अवैध रूप से की जा रही है। इससे जहॉं एक ओर राजस्व प्राप्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, वही जनहानि की सम्भावना बनी रहती है।
मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा निर्देशित किया गया है कि अवैध शराब के संगठित कारोबार में लिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध गैंगेस्टर एवं एन.एस.ए. में कठोर कार्यवाही करते हुए ऐसे व्यक्तियों की सम्पत्ति कुर्क की जाय। उक्त के अनुक्रम में श्री अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव गृह एवं श्री संजय आर. भूसरेड्डी, अपर मुख्य सचिव आबकारी द्वारा प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्त/उप पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस कमिश्नर/जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को एस.डी.एम. सी.ओ एवं आबकारी अधिकारियों की संयुक्त टीम बनाकर आबकारी दुकानों का निरीक्षण तथा अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री के विरूद्ध 15 दिवस का विशेष प्रवर्तन अभियान चलाये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
अभियान के अन्तर्गत जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के माध्यम से गठित आबकारी, पुलिस एवं प्रशासन की संयुक्त टीम आबकारी दुकानों का गहन निरीक्षण करेगी एवं उसके स्टाक के सत्या्पन के साथ-साथ स्टाक के बार कोड एवं क्यू.आर.कोड की सूक्ष्मता से जॉंच करेगी।
आबकारी मंत्री श्री रामनरेश अग्निहोत्री के आदेशानुसार गठित टीम अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री के संदिग्ध स्थानों पर दबिश कार्यवाही करते हुए इस कार्य में संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करना सुनिश्चित करेगी। अवैध मदिरा के कारोबार में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध आबकारी अधिनियम के साथ-साथ आई0पी0सी0 की धाराओं में भी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त अवधि में अल्कोहल के परिवहन में प्रयुक्त किये जा रहे टैंकरों से अल्कोहल को चोरी छिपे बेचे जाने की सम्भावना को देखते हुए टैंकरों की चेकिंग सुनिश्चित की जायेगी तथा राष्ट्रीयध्राज्य राजमार्गों पर स्थित संदिग्ध ढ़ाबों एवं होटलों की भी जॉंच की जायेगी। जनपद के असेवित क्षेत्रों में जहॉं मदिरा की दुकानें संचालित नहीं है उन स्थानों पर अवैध मदिरा के कारोबार की सम्भावना को देखते हुए विशेष सतर्क निगरानी रखी जायेगी। इस दौरान अवैध मदिरा से होने वाली जनहानि के सम्बन्ध में विज्ञापन एवं पोस्टर के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जायेगा।
आबकारी आयुक्त द्वारा उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश जारी किये गये हैं। साथ ही संयुक्त आबकारी आयुक्तों एवं उप आबकारी आयुक्तों को प्रवर्तन अभियान की मानिटरिंग करने तथा प्रवर्तन कार्यवाही में लापरवाही बरतने वाले कार्मिकों के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। प्रवर्तन अभियान के दौरान किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी को कोई अवकाश देय नहीं होगा।

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