संभावित बाढ़ के दौरान राहत व बचाव कार्यो के संचालन के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश
बहराइच 19 मई। जिले में संभावित बाढ़ तैयारियों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी शम्भु कुमार ने सम्बन्धित उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि समय रहते बाढ़ चैकियों की स्थापना के लिए माकूल बन्दोबस्त कर लिये जाएं। स्थापित की गयी बाढ़ चैकियों पर स्वच्छ पेयजल, सोलर लाईट एवं बैठने इत्यादि पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित कराना उप जिलाधिकारियों की जिम्मेदारी होगी। उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि बाढ़ चैकी पर व्यवस्थाएं मुकम्मल करने में ग्राम प्रधानों का भी सहयोग लें तथा जिस सामग्री की आवश्यकता महसूस हो, उसकी माॅग समय से कर लें।
कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक के दौरान जिलाधिकारी श्री कुमार ने बाढ़ के दौरान राहत एवं बचाव कार्य से सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसी प्रभावी कार्ययोजना तैयार करें जिससे किसी भी आपातिक स्थिति से निपटा जा सके और उस दौरान बचाव व राहत कार्य भी प्रभावित न होने पाये। उप जिलाधिकारियों को नाव एवं नाविकों की व्यवस्था, बाढ़ के समय कार्य करने वाले स्वयं सेवकों तथा स्वैच्छिक संगठनों इत्यािद से सम्बन्धित सूचनाओं को अद्यतन रखने का निर्देश दिया गया। एसडीएम से कहा गया है कि क्षेत्र का भ्रमण कर आपात स्थिति के लिए सुरक्षित एवं उपयुक्त शरणस्थलों का चिन्हाॅकन कर वहाॅ पर पूर्व से ही साफ-सफाई, पेयजल एवं चैचालय इत्यादि का प्रबन्ध कराना सुनिश्चित करें।
तटबन्ध क्षेत्र से सम्बन्धित उप जिलाधिकारियों एवं बाढ़ खण्ड के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि बेलहा-बेहरौली एवं रेवली आदमपुर तटबन्धों की निगरानी पूरी सतर्कता के साथ करते रहें और सुदृढ़ीकरण के कार्य में लगे हुए ठेकेदारों तथा कार्यदायी संस्था के अधिकारियों के मोबाइल नम्बर की सूची हर समय अपने पास रखें। एसडीएम व सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि तटबन्धों की निगरानी के दौरान ज़रूरत पड़ने पर काम में आने वाली सामग्री एवं उसको डम्प करने के स्थलों इत्यादि का आंकलन कर कार्ययोजना तैयार कर लें। सम्बन्धित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिये गये कि तटबन्धों से सम्बन्धित कार्यो में गुणवत्ता को शीर्ष प्राथमिकता प्रदान की जाय।
जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिया कि संभावित बाढ़ के समय उपयोग में आने वाली दवाओं इत्यादि की उपलब्धता का आंकलन कर आवश्यकता के अनुरूप माॅग कर लें। मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिया गया कि बाढ़ चैकियों के लिए चिकित्सा कर्मियों की नियुक्ति कर दी जाए तथा सक्षम अधिकारी को भी अपने स्तर से नामित कर दें। बाढ़ की स्थिति में आमजनमानस द्वारा अपनायी जाने वाली सावधानियों इत्यादि के बारे में भी व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये ताकि लोगों को इस बात की जानकारी रहे कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। सीएमओ को जिले में एण्टी स्नेक वेनम इन्जेक्शन की प्र्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराएं। सी.वी.ओ. को निर्देश दिया गया बाढ़ के दृष्टिगत पशुओं के उपचार, टीकाकरण एवं चारे इत्यादि के माकूल बन्दोबस्त कर लिये जाएं।
जिलाधिकारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देश दिया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पूर्व से स्थापित सामुदायिक शौचालयों का स्वयं स्थलीय सत्यापन कर आवश्यकता के अनुसार उनकी एवं मरम्मत एवं साफ-सफाई का कार्य समय रहते पूर्ण कर लिया जाय। जिलाधिकारी ने जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिया कि संभावित बाढ़ को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य सामग्री की उपलब्धता के लिए सभी आवश्यक प्रबन्ध समय रहते पूर्ण कर लिये जाएं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी ने जल निगम व जिला पंचायत राज विभाग को निर्देश दिया कि सभी हैण्डपम्पों को क्रियाशील रखा जाय।
जिलाधिकारी श्री कुमार ने सभी सम्बन्धित विभागों को निर्देश दिया कि संभावित बाढ़ के मद्देनज़र ऐसी कार्ययोजना तैयार करें कि किसी भी आपातिक स्थिति में कम से कम जानी व माली नुकसान हो तथा राहत एवं बचाव कार्यो के संचालन में किसी प्रकार की रूकावट न आये। उन्होंने सम्बन्धित विभागों का यह भी निर्देश दिया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के सम्पर्क मार्गो की आवश्यक मरम्मत कराना सुनिश्चित करें। अपर जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि सम्बन्धित विभागों के साथ बैठकें आयोजित कर बचाव एवं राहत कार्यो की तैयारी का जायज़ा लेते रहें।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी जयचन्द्र पाण्डेय, अपर पुलिस अधीक्षक नगर कुॅवर ज्ञानन्जय सिंह, सीएमओ डाॅ. राजेश मोहन श्रीवास्तव, डीडीओ राजेश कुमार मिश्र सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी व उप जिलाधिकारी मौजूद रहे।
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के.एल. इण्डस्ट्रीज से होम आईसोलेशन मरीज़ों को मिलेगी आक्सीजन
बहराइच 19 मई। जिलाधिकारी शम्भु कुमार ने बताया कि शासन द्वारा जनपद बहराइच के कोविड-19 संक्रमण से प्रभावित ऐसे व्यक्ति जो होम आइसोलेशन में रह रहे हैं, उन्हें आॅक्सीजन की उपलब्धता हेतु के.एल. इण्डस्ट्रीज़, आसाम रोड, रिसिया मोड़, बहराइच को सेन्टर निर्धारित किया गया है। जिसके लिए नायब तहसीलदार सदर हबीब अंसारी मो.न. 7007629113 को मजिस्ट्रेट नामित किया गया है।
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कोविड पीड़ित व्यक्तियों के शिकायतों के निस्तारण के लिए पैनडेमिक पब्लिक ग्रीवेन्स कमेटी गठित
बहराइच 19 मई। अपर जिलाधिकारी जयचन्द्र पाण्डेय ने बताया कि मा. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में शासन द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में कोविड-19 महामारी से पीड़ित व्यक्तियों के शिकायतों के निस्तारण हेतु जनपद स्तर पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बहराइच की अध्यक्षता में 03 सदस्यसीय पैनडेमिक पब्लिक ग्रीवेन्स कमेटी का गठन किया गया है।
उन्होनें यह भी बताया कि शासन द्वारा यह भी निर्देश दिये गये है कि ग्रामीण क्षेत्र के कोविड-19 महामारी से पीड़ित व्यक्ति अपनी शिकायत सम्बन्धित उप जिलाधिकारी से कर सकते है। उप जिलाधिकारी ऐसी शिकायतों को पैनडेमिक पब्लिक ग्रीवेन्स कमेटी को निस्तारण हेतु सन्दर्भित करेंगे। उन्होनें बताया कि समस्त उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिये गये है कि कोविड-19 महामारी से पीड़ित व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों को निस्तारण हेतु पैनडेमिक पब्लिक ग्रीवेन्स कमेटी को निस्तारण हेतु सन्दर्भित करना सुनिश्चित करें।
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माध्यमिक विद्यालयों में 25 मई से होगा आनलाइन पठन-पाठन कार्य
बहराइच 19 मई। जिला विद्यालय निरीक्षक राजेन्द्र कुमार पाण्डेय ने बताया कि शासन द्वारा कक्षा 9 से 12 तक के समस्त शासकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त, वित्त विहीन मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 25 मई 2021 से आनलाइन पठन-पाठन शुरू करने के निर्देश दिये गये है। डा. पाण्डेय ने जनपद सभी प्रधानाचार्यो एवं प्रबन्धकों को उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये है।
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जनपद के 28 अलग-अलग स्थान घोषित किये गये कन्टेनमेन्ट ज़ोन
बहराइच 19 मई। जनपद के तहसील सदर अन्तर्गत ग्राम भानपुरवा मल्हानसिंह चिल्हरिया, तहसील पयागपुर के ग्राम कटेल, सचैली, वैनी, मुण्डेरवा ठकुराइन, बेदौरा झाला, धमसी धिहवा नरायनपुर, बिन्द्रापुरवा बड़ागांव, गोड़रिया, तहसील मिहींपुरवा अन्तर्गत ग्राम महबूब नगर, गिरगिट्टी, दरियापुर बलसिंहपुर, बेलहन, शाहपुर कला, तहसील कैसरगंज अन्तर्गत मोहल्ला चैक बाजार, कटरा उत्तरी, ग्राम परसा, मीरगंज, बिरथनाघाट कुरसन्डा, गहरी चिरैयाटाण्ड, मानपुरवा लौकाही, तहसील नानपारा अन्तर्गत ग्राम अम्बरपुर, शान्ती नगर स्टेशन, दुविधापुर, बढ़ाईचक नौबस्ता व तहसील महसी के ग्राम भवानीपुर, लखनापुर में 01-01 व्यक्ति तथा तहसील मिहींपुरवा के ग्राम रामदयालपुरवा गायघाट में 01 से अधिक व्यक्तियों के पीड़ित/संक्रमित पाये जाने के फलस्वरूप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सम्बन्धित क्षेत्र को कन्टेनमेन्ट ज़ोन घोषित करते हुए तत्काल प्रभाव से कोविड-19 के फैलाव को रोकने एवं बचाव व नियंत्रण किये जाने के उद्देश्य से सम्बन्धित क्षेत्रों तथा उसके आस-पास के क्षेत्र को निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार 14 मई 2021 को रात्रि 08ः00 बजे से अग्रिम आदेश तक अस्थायी रूप से सील किये जाने एवं सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रवेश एवं निकास तथा वाहनों के संचालन को अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर प्रतिबन्धित किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं।
इसी प्रकार जनपद के तहसील कैसरगंज के ग्राम जालिमपुरवा, तहसील पयागपुर अन्तर्गत ग्राम हरदाही, विलखा, ग्राम गांगूदेवर, हरैय्या, ग्राम सुहाईपुरवा नेठिया, ग्राम जोगनी, तहसील मिहींपुरवा के ग्राम बर्दिया, हरखापुर, तहसील नानपारा के ग्राम मिर्जाफाटा में 01-01 व्यक्ति के संक्रमित पाये जाने तथा तहसील कैसरगंज अन्तर्गत ग्राम भौली, मनिकापुर, बगिया, मोहल्ला अन्भापुर, तहसील पयागपुर अन्तर्गत ग्राम रामनगर, तहसील मिहींपुरवा के ग्राम सालिकपुरवा में 01 से अधिक व्यक्तियों के पीड़ित/संक्रमित पाये जाने के फलस्वरूप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सम्बन्धित क्षेत्र को कन्टेनमेन्ट ज़ोन घोषित करते हुए तत्काल प्रभाव से कोविड-19 के फैलाव को रोकने एवं बचाव व नियंत्रण किये जाने के उद्देश्य से सम्बन्धित क्षेत्रों तथा उसके आस-पास के क्षेत्र को निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार 17 मई 2021 को रात्रि 08ः00 बजे से अग्रिम आदेश तक अस्थायी रूप से सील किये जाने एवं सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रवेश एवं निकास तथा वाहनों के संचालन को अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर प्रतिबन्धित किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं।
उक्त अवधि में निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार सम्बन्धित ग्राम/मोहल्लों में रहने वाले समस्त व्यक्ति अपने-अपने घरों (इन्डोर) में ही रहेंगे। इस आदेश का उल्लंघन उपरोक्त अधिसूचना के प्रस्तर-15 में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार भा.द.सं. की धारा-188 के अधीन दण्डनीय अपराध माना जायेगा। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कन्सालीडेटेड गाईड लाइन्स के क्रम में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के आदेशानुसार जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कन्टेनमेन्ट ज़ोन के लिए नोडल अधिकारी/सहायक नोडल अधिकारी तथा नोडल पुलिस अधिकारी व सहायक नोडल पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गयी है। कोविड-19 के संक्रमण का एकल प्रकरण होने के फलस्वरूप 25 मीटर रेडियस तथा उससे अधिक संक्रमण के प्रकरण पाये जाने पर कन्टेनमेन्ट ज़ोन का दायरा 50 मीटर रेडियस का होगा।
बहराइच से ब्यूरो रिपोर्ट राम कुमार यादव।
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