*एम्बुलेन्स के किराये की दरें जिलाधिकारी ने की निर्धारित।*
**डाक्टर ए०के०श्रीवास्तव, अयोध्या ब्यूरो चीफ*
*अयोध्या*। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने जनपद अयोध्या अंतर्गत कोविड-19 से संक्रमित रोगियों के इलाज हेतु उपयोग में लायी जाने वाली एम्बुलेन्स के किराये की दरें निर्धारित की। जिससे आम जनता को निर्धारित शुल्क पर एम्बुलेन्स सुगमता से उपलब्ध हो सकेगी। जिला मजिस्ट्रेट अनुज कुमार झा ने अयोध्या 'द एपीडेमिक डिजीज एक्ट-1897', 'डिजास्टर मैनेजमेण्ट एक्ट-2005' एवं 'उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियमावली-2020' में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोविड-19 से संक्रमित रोगियों के इलाज हेतु जनपद अयोध्या में श्रेणी वार एम्बुलेन्स के किराये की दरों को निर्धारित करते हुए अवगत कराया है कि ऑक्सीजनरहित एम्बुलेन्स की दर 1000 रुपये 10 किमी० की दूरी तक। उसके पश्चात् 100 रुपये प्रति किमी0 की दर से तथा ऑक्सीजनयुक्त एम्बुलेन्स की दर 1500 रुपये 10 किमी० की दूरी तक। उसके पश्चात् 100 रुपये प्रति किमी0 की दर से। इसी प्रकार वेण्टीलेटर सपोर्टेड/बाई पैप एम्बुलेन्स की दर 2500 रुपये 10 किमी० की दूरी तक। उसके पश्चात् 200 रुपये प्रति किमी0 की दर से किराया निर्धारित किया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि उक्तानुसार निर्धारित दरें प्रति ट्रिप के अनुसार ही देय होंगी। मरीज को कोविड हॉस्पिटल तक पहुँचाने के उपरान्त एम्बुलेन्स की वापसी का किराया अनुमन्य नहीं होगा। उन्होंने आगे बताया कि कोविड-19 संक्रमित मरीज अथवा उनके परिजन उक्तानुसार निर्धारित दर से अधिक दर/धनराशि लिये जाने की शिकायत पुलिस हेल्पलाइन नम्बर 112 व यातायात निरीक्षक के मोबाइल नम्बर 9454402649 पर दर्ज करा सकते है। जिलाधिकारी ने उपरोक्तानुसार कार्यवाही के अनुश्रवण हेतु श्री विजय पाल सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) मोबाइल नम्बर 9454401048 तथा श्री शिखर ओझा, सम्भागीय परिवहन अधिकारी, अयोध्या मोबाइल नम्बर 8005441165 को नोडल अधिकारी नामित किया है जो निर्धारित दरों के आधार पर परिवहन सेवा से जुड़े हुए वाहन स्वामियों/संचालकों से अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे। यदि किसी वाहन चालक/स्वामी द्वारा निर्धारित किराये से अधिक धनराशि मरीज/परिजनों से वसूल की जाती है तो सम्बन्धित वाहन स्वामी/एम्बुलेन्स चालक के विरुद्ध 'द एपीडेमिक डिजीज
एक्ट-1897', 'उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियमावली-2020' निहित प्राविधानों के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।
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