सुरेन्द्र शर्मा

अम्बेडकरनगर । 
डीएम सैमुअल पॉल एन ने कोरोना महामारी के दौरान जनपद में आवश्यक दुकानों के खुलने का समय तय कर दिया है। समय के पहले अथवा बाद में दुकान खोलने वालों पर सख्त कार्यवाही का निर्देश भी दिया है।वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान गत 06 मई से 10 मई तक प्रदेश सरकार ने कोरोना कर्फ्यू का एलान किया था जिसे बढा कर 17 मई की सुबह 07 बजे तक कर दिया और इस दौरान मेडिकल, दूध, फल, सब्जी व किराना आदि जैसे दैनिक व आवश्यक दुकानों को खिलने की भी गाइड लाइन जारी किया। शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन ने जनपद में थोक सब्ज़ी मंडी व फल की दुकान प्रातः 04 बजे से 08 बजे तक खोलने का निर्देश दिया है जबकि फुटकर सब्जी व फल की दुकानें प्रातः 07 बजे से शाम 07 बजे तक खुलेंगे। आदेश के क्रम में किराना की दुकानों का भी समय तय किया गया है। अब किराना की दुकानें प्रातः 09 बजे से दोपहर 12 बजे अर्थात मात्र तीन घण्टा खोलने का आदेश दिया गया है। जनपद में मेडिकल स्टोर, दूध की दुकान व पेट्रोल पंप अपने निर्धारित समय तक खुले रहेंगे इसी तरह बीज़ की दुकान, कोटे की उचित दर की दुकानें व गेहू क्रय केंद्र पूर्व की तरह खुलेंगे। सभी तरह के दुकानदारों व आवश्यक समानों की पूर्ति करने वालों को सामानों की रेट लिस्ट बाहर प्रदर्शित करनी होगी और किसी भी हाल में अधिक मूल्य पर नहीं बेचनी होगी तथा सभी स्थलों पर सोशल डिस्टेंडिंग, मास्क, ग्लब्स, व सेनिटाइजर का प्रयोग होना चाहिए।
उक्त आदेश जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन ने जारी करते हुए सभी उपजिलाधिकारी व पुलिस क्षेत्राधिकारी को निर्देशित किया है कि आदेश का तत्काल प्रभाव से पालन करायें।

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