कोरोना कफ्र्यु के सम्बन्ध में प्रशासन द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देश  

बहराइच 31 मई। उत्तर प्रदेश शासन, गृह (गोपन) अनुभाग-3 के पत्र संख्या-729/2021-सीएक्स-3 दिनांक 30 मई, 2021 द्वारा शासनादेश संख्या-720/2021-सीएक्स-3 दिनांकः 20 अप्रैल, 2021 में निर्गत निर्देशों को यथा संशोधित करते हुए कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर दिनांक 31 मई, 2021 से लेकर 01 जून, 2021 की प्रातः 7ः00 बजे तक पूर्व आदेश लागू रहने एवं दिनांक 01 जून, 2021 के प्रातः 7ः00 बजे से सायं 7ः00 बजे तक कोरोना कफर््यू में गतिविधियां इस शर्त के साथ अनुमन्य की गयी हैं कि रात्रिकालीन कफर््यू सायं 7ः00 बजे से प्रातः 7ः00 बजे तक तथा शनिवार व रविवार को भी साप्ताहिक बन्दी/कोरोना कफर््यू लागू रहेगा। शासनादेशों के अनुपालन में जनपद बहराइच के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र के लिए जिला मजिस्ट्रेट शम्भु कुमार द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि जनपद में दुकान/बाजार प्रातः 7ः00 बजे से सायं 7ः00 बजे तक कोविड कन्टेनमेन्ट जोन को छोड़कर सप्ताह में 05 दिन खोलने की अनुमति होगी तथा शनिवार व रविवार साप्ताहिक बन्दी रहेगी। 
साप्ताहिक बन्दी में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता, सेनेटाइजेशन एवं फागिंग का अभियान चलाया जायेगा। दुकानों पर दुकानदार व स्टाफ तथा खरीददारों के लिए मास्क की अनिवार्यता के साथ-साथ दो गज की दूरी एवं सेनेटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। उपर्युक्त अनिवार्यता का उल्लंघन होने पर महामारी अधिनियम के तहत कड़ी कार्यवाही की जायेगी। दुकान/बाजार के साथ सुपर मार्केट को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी एवं सेनेटाइजर की व्यवस्था के साथ खोलने की अनुमति होगी। स्वास्थ्य विभाग की प्रतिदिन कोविड-19 रिपोर्ट के आधार पर सक्रिय कोरोना केस कुल संख्या-600 से अधिक हो जाने पर जनपद में कोरोना कफर््यू में छूट समाप्त हो जायेगी तथा अनुमन्य समस्त गतिविधियों पर पुनः रोक लागू हो जायेगी, जिसके लिए आदेश यथासमय जारी किये जायेंगें। कोरोना अभियान से जुड़े फ्रन्टलाइन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी एवं शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे, जिन्हें रोटेशन से बुलाया जायेगा। प्रत्येक कार्यालय में कोविड हेल्पडेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी। 
निजी कम्पनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता/दो गज की दूरी व सेनेटाइजर के प्रयोग की गाइडलाइन्स के साथ खुलेंगे। निजी कम्पनियां वर्क फ्राम होम की व्यवस्था को लागू करना प्रोत्साहित करेंगी तथा प्रत्येक निजी कम्पनी में कोविड हेल्पडेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी। जनपद के औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे एवं इन संस्थाओं में कार्यरत कर्मियों को अपने आई0डी0कार्ड या इकाई के प्रमाण-पत्र के आधार पर आने-जाने की अनुमति दी जायेगी। प्रत्येक औद्योगिक इकाई में कोविड हेल्पडेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी। जनपद में सब्जी मण्डियां पूर्व की भांति खुली रहेंगी परन्तु घनी आबादी में संचालित सब्जी मण्डियो को सचिव मण्डी समिति खुले स्थान पर संचालित करवाते हुए खुलवायेंगें। प्रत्येक सब्जी मण्डी स्थल में कोविड हेल्पडेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी। 
रेलवे स्टेशन एवं रोडवेज बस में 02 गज की दूरी, मास्क की अनिवार्यता तथा सेनेटाइजेशन कव्यवस्था के साथ-साथ स्क्रीनिंग व एंटीजेन टेस्टिंग भी की जायेगी। जिससे लक्षणयुक्त व्यक्तियों को उपचार हेतु अस्पताल रिफर किया जा सके। ऐसे स्थानों पर कोविड हेल्पडेस्क की व्यवस्था टेस्टिंग आदि की सुविधा के साथ स्थापित होगी। जनपद के समस्त सरकारी व निजी कार्यालयों, औद्योगिक इकाई, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन एवं मण्डी स्थल आदि में स्थापित कोविड हेल्पडेस्क में थर्मल स्कैनिंग हेतु इन्फ्रारेड थर्मामीटर, पल्स आॅक्सीमीटर एवं सेनेटाइजर आदि की व्यवस्था की जायेगी। प्रत्येक कोविड हेल्पडेस्क पर एक रजिस्टर की व्यवस्था की जायेगी एवं संदिग्ध व लक्षणयुक्त व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति न देकर इसकी सूचना जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी को प्रतिदिन पूर्ण विवरण के साथ (नाम, आई.डी.कार्ड व मोबाइल नम्बर) भेजी जायेगी। जिससे ऐसे व्यक्तियों की स्क्रीनिंग व टेस्टिंग तत्काल करायी जा सके। 
स्कूल, कालेज तथा शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य हेतु बन्द रहेंगे। माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थाओं, कोचिंग संस्थानों में आॅनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुरूप होगी। बेसिक/ माध्यमिक/उच्च शिक्षा के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्य हेतु विद्यालय आने जाने की अनुमति होगी। इसके लिए विद्यालयों के प्रशासनिक कार्यालयों को तद्नुसार खोलने की अनुमति होगी। बैंकों, बीमा कम्पनियांे, भुगतान प्रणालियों एवं अन्य वित्तीय सेवा प्रदाता कम्पनियों की शाखाएं/कार्यालय खुले एवं क्रियाशील रहेंगे। ग्राहकों के लिए गतिशीलता के साथ 2 गज की दूरी के नियमांे/कोविड प्रोटोकाल का प्रयोग करते हुए सेवायें प्रदान की जायेंगी। बैंक/वित्तीय सेवाओं के कर्मचारियों को उनकी आई.डी. के आधार पर आने जाने की अनुमति रहेगी तथा बैंक के खुले रहने की अवधि में उनके काम काज में कोई बाधा नहीं डाली जायेगी। 
रेस्टोरेन्ट से होम डिलीवरी की केवल अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त हाईवे के किनारे ढ़ाबे तथा ठेले/खोमचे वालों को खोलने की अनुमति 02 गज की दूरी व मास्क के साथ होगी। ट्रान्सपोर्ट कम्पनियों के कार्यालय, लाजिस्टिक कम्पनियों के कार्यालय तथा वेयर हाउस को खोलने की अनुमति होगी, जिससे कम्पनी द्वारा माल/आवश्यक सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। कन्टेनमेन्ट जोन को छोड़कर शेष स्थानों/जोन में धर्मस्थलों के अन्दर एक बार में एक स्थान पर 05 से अधिक श्रृद्धालु एकत्रित नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों को प्रदेश के अन्दर निर्धारित सीट क्षमता पर ही संचालन की अनुमति होगी। संचालन के दौरान चालक/परिचालकों को मास्क/ग्लब्स तथा यात्रियों को भी मास्क/फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा। बसों का नियमित रूप से सेनेटाइजेशन किया जायेगा। बसों में बैठने के पूर्व तथा परिवहन निगम बस स्टेशनों पर आने वाले यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग अनिवार्य रूप से की जायेगी। बस स्टेशन अथवा बस स्टेशन के निकट के स्थान पर 108 एम्बुलेंस सेवा की उपलब्धता इस प्रकार सुनिश्चित की जायेगी कि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल प्रयोग किया जा सके। दो पहिया वाहनों को निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार चलने की अनुमति होगी। दो पहिया वाहन पर यात्रा करने वाले व्यक्तियों को हेल्मेट/मास्क/फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा तथा तीन पहिया वाहन आटो रिक्शा में चालक के साथ अधिकतम 02 यात्री, बैट्री चालित ई-रिक्शा में चालक सहित 03 व्यक्तियों एवं 04 पहिया वाहनों पर केवल 04 व्यक्तियों के बैठने की अनुमति होगी। अंडे, मांस एवं मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ-सफाई तथा सेनेटाइजेशन का ध्यान रखते हुए बन्द स्थान अथवा ढके हुए खोलने की अनुमति होगी, खुले में कोई विक्रय नहीं किया जायेगा। 
जनपद में गेंहू क्रय केन्द्र एवं राशन की उचित दर की दुकानें खुली रहेंगी। कृषि कार्य से सम्बन्धित यथा खाद्य, बीज व अन्य कृषि निवेश से सम्बन्धित उत्पाद तथा कृषि संयंत्रों की दुकानें खुली रहेंगी। वृक्षारोपण अभियान के दृष्टिगत वन विभाग तथा उद्यान विभाग की नर्सरियों को खोलने की अनुमति होगी। जनपद के राजस्व व चकबन्दी न्यायालय कोविड-19 के प्रोटोकाल तथा मास्क की अनिवार्यता व सेनेटाइजर तथा 02 गज की दूरी के सिद्धान्त का अनुपालन करते हुए खोले जायेंगे। इन न्यायालयों में प्रतिदिन सुनवाई इस प्रकार की जाये, जिससे न्यायालय परिसर के अन्दर व बाहर अनावश्यक भीड़-भाड़ न हो। जनपद में बाढ़ आदि की तैयारी के क्रम में जलशक्ति से सम्बन्धित समस्त कार्यालय खुले रहेंगे साथ ही उर्जा विभाग के कार्यालय एवं बिल काउन्टर भी खुले रहेंगे। जनपद के कोचिंग संस्थान, सिनेमा, जिम, स्वीमिंगपुल, क्लब्स एवं शाॅपिंग माल पूर्णतयः बन्द रहेंगे। 
जनपद के समस्त सरकारी व निजी निर्माण कार्य कोविड-19 प्रोटोकाल का अनुपालन करते हुए अनुमन्य होंगे।  शादी समारोह व अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति निम्नवत् शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुसार रहेगी।  बन्द स्थानों अथवा खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 25 आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, 02 गज की दूरी, सेनेटाइजर का उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। आयोजन/समारोह स्थलों पर आमंत्रित अतिथियों के बैठने की व्यवस्था में 02 गज की दूरी के प्रोटोकाल का पूर्णतः पालन किया जायेगा। आयोजन/समारोह स्थलों पर शौचालयों में साफ-सफाई एवं सेनेटाइजेशन की समुचित व्यवस्था रखी जायेगी। उक्त शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुपालन की पूर्ण जिम्मेदारी आयोजकों की होगी। 
शव यात्रा में कोविड-19 के प्रोटोकाल का अनुपालन करते हुए अधिकतम 20 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे। कोरोना की रोकथाम हेतु पब्लिक एड्रेस सिस्टम का व्यापक उपयोग कर जन सामान्य को जागरुक किया जायेगा तथा सभी नागरिकों को कोरोना गाइडलाइन का स्वयं पालन कर इस महामारी से लड़ने में सहयोग प्रदान करने हेतु जन सामान्य से अपेक्षा की जायेगी। उपरोक्त के अतिरिक्त कन्टेनमेन्ट जोन के सम्बन्ध में आदेश संख्या-755/2021-सीएक्स-3 दिनांक 25 अप्रैल 2021 की व्यवस्था यथावत् लागू रहेगी। 
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और इन आदेशों के अनुपालन हेतु नगर क्षेत्र में नगर मजिस्ट्रेट व ग्रामीण क्षेत्र में सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट इंसीडेन्ट कमाण्डर होंगे। समस्त सम्बन्धित इंसीडेन्ट कमाण्डर उपर्युक्त आदेशों एवं समस्त निर्देशों तथा सुरक्षात्मक प्रोटोकाॅल यथा-हैण्ड सैनेटाइजेशन, सोशल डिस्टेन्सिंग एवं पर्याप्त स्वच्छता व्यवस्था की SOPs आदि का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए उत्तरदायी होंगे। उपर्युक्त आदेश अथवा इसके किसी भी अंश का उल्लंघन पाये जाने पर डिजास्टर मैनेजमेन्ट एक्ट, 2005 की धारा-51 से 60 तथा भा0द0वि0 की धारा-188 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।


बहराइच से ब्यूरो रिपोर्ट राम कुमार यादव।

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