*72 घंटे में मिलेगें अभिस्वीकृति प्रमाण पत्र*
बहराइच 22 मई। उपायुक्त उद्योग मोहन कुमार शर्मा ने बताया कि एम0एस0एम0ई अधिनियम 2020 के अन्तर्गत नई स्थापित होने वाली इकाईयों को 72 घंटे के अन्दर अभिस्वीकृत प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने की व्यवस्था है। अधिनियम की व्यवस्था के अनुसार उद्यमी द्वारा निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन के उपरान्त उसकी प्रति आवेदन के साथ कार्यालय, उपायुक्त उद्योग, जिला प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र बहराइच में प्रस्तुत करना होगा। आवेदन कार्यालय में प्राप्त होने के 72 घंटे के अन्दर अभिस्वीकृति प्रमाण पत्र जारी किये जायेगें।
उन्होनें बताया कि अधिक जानकारी के लिए कोविड-19 के सुरक्षात्मक प्रोटोकाल का पालन करते हुए कार्यालय अवधि में सहायक प्रबन्धक तकनीकी जे0पी0 यादव मो0नं0 9451008022 तथा सहायक प्रबन्धक संदीप कुमार मो0 नं0 7905357176 से सम्पर्क कर सकते है।
तहसील सदर से चंद्रशेखर अवस्थी की रिपोर्ट।
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