एंबुलेंस संचालकों के साथ जिला परिवहन पदाधिकारी की उपस्थिति में एसडीओ केके उपाध्याय के साथ बैठक हुई, जिसमें राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा छोटी कार के लिए निर्धारित दर 50 किलोमीटर तक 1500 रुपए और 50 किलोमीटर के बाद प्रति किलोमीटर ₹18 की दर पर विचार विमर्श हुआ और यह निष्कर्ष निकला कि वाराणसी और पटना की दूरी करीब - करीब समान है। यह मानते हुए कि आने - जाने की दूरी करीब 280 किलोमीटर होगी। इस आधार पर एंबुलेंस संचालक ऑक्सीजन सिलेंडर, जरूरी दवाओं और मरीज की देखरेख के साथ पटना और वाराणसी के लिए 5500 रू़. से अधिक भाड़ा नहीं लेंगे और बिना ऑक्सीजन सिलेंडर का 5000 से अधिक भाड़ा नहीं लेंगे। 50 किलोमीटर के अंतर्गत 1500 रुपए ही भाड़ा निर्धारित है। उसके अतिरिक्त एक पैसे की राशि कोई भी एंबुलेंस संचालक नहीं लेगा , वह चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर का उपयोग हो रहा हो अथवा नहीं । इस पर आम राय बनी । यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि कोई भी एंबुलेंस चालक यदि इससे ज्यादा अधिक राशि किसी भी स्थिति में लेगा तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, जिसमें एंबुलेंस चालक का लाइसेंस रद्द करना , एंबुलेंस को जब्त करना और आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज करना शामिल है।

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