जनपद के 46 अलग-अलग स्थान घोषित किये गये कन्टेनमेन्ट ज़ोन  

बहराइच 13 मई। जनपद के तहसील पयागपुर अन्तर्गत ग्राम जमुनाही चिनियाकोट, सेमरौना, बनजरिया, डोल कुआं, खजुरी, तहसील सदर अन्तर्गत डिहवा, तहसील मिहींपुरवा अन्तर्गत ग्राम पौण्डा, मझरा, जंगल मटेरा, मदैया, बखारी, राजापुर कतर्निया, प्रेम नगर, विशुनपुर, आम्बा, कतर्निया, अमृतपुर, भगड़िया, अन्टहवा, अयोध्या गांव, भड़िया, बिउराघाट, कंचनपुरवा, कांजीबाद, लालपुर चाॅदाझार, नयापुरवा, परागपुरवा, सहदेवा, तहसील कैसरगंज अन्तर्गत ग्राम खनेहटा, भरथा, अलहियापुर, बांस गांव, करेला शहबाजपुर, सलारपुर, नौगइया, कसेहरी, सिदरखा, खुर्रमपुर, पचलखी व पचम्भा, तहसील नानपारा के ग्राम आरीपुरवा नकही, बढ़ैयाकला, चन्दनपुर, पण्डितपुरवा, रानीपुर, हसनगंज 01 से अधिक व्यक्तियों के पीड़ित/संक्रमित पाये जाने के फलस्वरूप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सम्बन्धित क्षेत्र को कन्टेनमेन्ट ज़ोन घोषित करते हुए तत्काल प्रभाव से कोविड-19 के फैलाव को रोकने एवं बचाव व नियंत्रण किये जाने के उद्देश्य से सम्बन्धित क्षेत्रों तथा उसके आस-पास के क्षेत्र को निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार 08 व 11 मई 2021 को रात्रि 08ः00 बजे से अग्रिम आदेश तक अस्थायी रूप से सील किये जाने एवं सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रवेश एवं निकास तथा वाहनों के संचालन को अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर प्रतिबन्धित किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं।
उक्त अवधि में निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार सम्बन्धित ग्राम/मोहल्लों में रहने वाले समस्त व्यक्ति अपने-अपने घरों (इन्डोर) में ही रहेंगे। इस आदेश का उल्लंघन उपरोक्त अधिसूचना के प्रस्तर-15 में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार भा.द.सं. की धारा-188 के अधीन दण्डनीय अपराध माना जायेगा। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कन्सालीडेटेड गाईड लाइन्स के क्रम में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के आदेशानुसार जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कन्टेनमेन्ट ज़ोन के लिए नोडल अधिकारी/सहायक नोडल अधिकारी तथा नोडल पुलिस अधिकारी व सहायक नोडल पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गयी है। कोविड-19 के संक्रमण का एकल प्रकरण होने के फलस्वरूप 25 मीटर रेडियस तथा उससे अधिक संक्रमण के प्रकरण पाये जाने पर कन्टेनमेन्ट ज़ोन का दायरा 50 मीटर रेडियस का होगा। 
                     

बहराइच से ब्यूरो रिपोर्ट राम कुमार यादव।

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