कृषक 30 जून तक फसली ऋण जमा कर ब्याज अनुदान का लाभ उठाये
बहराइच 31 मई। सचिव मुख्य कार्यपालक अधिकारी जिला सहकारी बैंक लिमिटेड ने बताया कि जिला सहकारी बैंक लि. बहराइच में वित्तपोषित प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों के कृषक सदस्यों द्वारा लिये गये फसली ऋण अदायगी हेतु असल एवं ब्याज की मांग 01 अपै्रल 2021 को लागू हो चुकी है जिसकी अदायगी 30 जून 2021 तक किये जाने पर 7.70 प्रतिशत ब्याज पर शासन से ब्याज अनुदान की सुविधा अनुमन्य होने के कारण मात्र 03 प्रतिशत वार्षिक ब्याज ही कृषक से लिया जायेगा।
उन्होनें बताया कि यदि कृषक द्वारा 30 जून 2021 के अन्दर ऋण जमा नहीं किया जाता है तो ऋण बकाया की श्रेणी में आ जायेगा और ब्याज अनुदान का लाभ नहीं मिलेगा। फसली ऋण 30 जून 2021 के अन्दर जमा न करने पर ऐसे ऋण पर 10.70 प्रतिशत ब्याज प्लस 2 प्रतिशत ब्याज सहित कुल 12.70 प्रतिशत ब्याज देय होगा। उन्होनें ऋणी कृषकों से अपील की है कि इस अवधि में सम्बन्धित समिति/बैंक शाखा से सम्पर्क कर अपने फसली ऋण की अदायगी कर ब्याज अनुदान का लाभ उठायें तथा पुनः बैंक से फसली ऋण प्राप्त करें।
तहसील सदर से चंद्रशेखर अवस्थी की रिपोर्ट।
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