जनपद न्यायालय में ऑनलाइन माध्यम से ही किया जाएगा न्यायिक कार्य,
24 मई से प्रभावी हुई व्यवस्था

बहराइच 24 मई। मा. उच्च न्यायालय के पत्र 22 मई 2021 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में प्रभारी जनपद न्यायाधीश बहराइच इंद्र प्रकाश द्वारा पारित आदेश 24 मई 2021 के अनुसार अति आवश्यक मामलों की ही सुनवाई पूर्व पारित आदेश के अनुसार डिजिटल माध्यम से की जायेगी। इस सम्बन्ध सिस्टम आॅफिसर वैभव सिंह चैहान द्वारा यह अवगत कराया गया है कि 24 मई 2021 से न्यायालय में न्यायिक कार्य पूर्ण रूप से ऑनलाइन माध्यम से ही किया जाएगा एवं अतिआवश्यक मामलों की ही सुनवाई जिन मामलों को जनपद न्यायालय बहराइच की आधिकारिक वेबसाईट पर प्रदर्शित किया गया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से ही की जाएगी।  
 जनपद न्यायाधीश एवं अपर जनपद न्यायाधीश न्यायालयों के लिए निर्धारित समय प्रातः 09ः00 बजे से 10ः30 बजे तक एवं मजिस्ट्रेट न्यायालयों के लिए पूर्वान्ह 10ः30 से 11ः30 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। निर्धारित समय में 4 से 6 ही न्यायिक अधिकारी एवं कम से कम कार्यालय कर्मचारी ही न्यायालय परिसर में उपस्थित रहेंगे। निर्धारित टाइम स्लॉट में ही सुनवाई की जाएगी सम्बन्धित वेबलिंक एवं अन्य आवश्यक दिशा निर्देश जनपद न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट डिस्ट्रिक्ट ई-कोर्ट डाट जीओवी डाट इन बहराइच पर उपलब्ध हैं।
सिस्टम आॅफिसर श्री चैहान ने अग्रिम आदेश तक सभी प्रकार के अतिआवश्यक प्रार्थना-पत्र आॅनलाइन माध्यम से ही जनपद न्यायालय बहराइच की ई-मेल आईडी बहराइच ई-कोर्ट/जीमेल डाट कॉम पर पठनीय स्पष्ट स्कैन कॉपी के रूप में ही स्वीकार किये जायेंगे। श्री चैहान द्वारा यह भी जानकारी उपलब्ध कराई गई है कि परिसर में विद्वान अधिवक्तागण, वादकारियों, स्टाम्प वेंडर, अधिवक्तागण के मुंशी इत्यादि का प्रवेश अग्रिम आदेश तक पूर्णतया वर्जित रहेगा।


तहसील सदर से चंद्रशेखर अवस्थी की रिपोर्ट।

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