जनपद झांसी के बबीना ब्लाॅक के 15 ग्रामों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की परियोजना हेतु 14 करोड़ रूपये की धनराशि स्वीकृति
लखनऊ, दिनांकः 29 मई, 2021
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में जनपद झांसी के बबीना ब्लाॅक के 15 ग्रामों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की पुनरीक्षित परियोजना हेतु प्राविधानित धनराशि 8000.00 लाख रूपये में से 1000.00 लाख रूपये तथा जमीन खरीदने के लिए प्राविधानित सम्पूर्ण धनराशि 400.00 लाख रूपये अर्थात कुल 1400 लाख रूपये औपचारिक रूप से वहन किये जाने हेतु प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
इस सम्बन्ध मंे विशेष सचिव सिंचाई श्री मुश्ताक अहमद द्वारा 24 मई, 2021 को आवश्यक शासनादेश जारी कर दिया गया है। शासनादेश में कहा गया है कि परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के साथ कार्य प्रारम्भ कराया जाय। शासनादेश में यह भी कहा गया है कि मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विभाग का होगा। इसके साथ ही निर्माण कार्य समय से पूरा कराना होगा। धनराशि को व्यय करते समय वित्तीय नियमों का अनुपालन जरूरी होगा।
शासनादेश में यह भी निर्देश दिया गया है कि धनराशि का उपयोग स्वीकृति परियोजनाओं पर ही किया जायेगा। ऐसा न किये जाने पर यदि किसी प्रकार की अनियमिता होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी विभाग की होगी। विभाग द्वारा समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंश सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय। परियोजना में भूमि अध्याप्ति का प्राविधान किया गया है। अतः विभाग द्वारा भूमि अध्याप्ति सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किये जाने के भी निर्देश दिये गये है।
लखनऊ, दिनांकः 29 मई, 2021
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में जनपद झांसी के बबीना ब्लाॅक के 15 ग्रामों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की पुनरीक्षित परियोजना हेतु प्राविधानित धनराशि 8000.00 लाख रूपये में से 1000.00 लाख रूपये तथा जमीन खरीदने के लिए प्राविधानित सम्पूर्ण धनराशि 400.00 लाख रूपये अर्थात कुल 1400 लाख रूपये औपचारिक रूप से वहन किये जाने हेतु प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
इस सम्बन्ध मंे विशेष सचिव सिंचाई श्री मुश्ताक अहमद द्वारा 24 मई, 2021 को आवश्यक शासनादेश जारी कर दिया गया है। शासनादेश में कहा गया है कि परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के साथ कार्य प्रारम्भ कराया जाय। शासनादेश में यह भी कहा गया है कि मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विभाग का होगा। इसके साथ ही निर्माण कार्य समय से पूरा कराना होगा। धनराशि को व्यय करते समय वित्तीय नियमों का अनुपालन जरूरी होगा।
शासनादेश में यह भी निर्देश दिया गया है कि धनराशि का उपयोग स्वीकृति परियोजनाओं पर ही किया जायेगा। ऐसा न किये जाने पर यदि किसी प्रकार की अनियमिता होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी विभाग की होगी। विभाग द्वारा समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंश सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय। परियोजना में भूमि अध्याप्ति का प्राविधान किया गया है। अतः विभाग द्वारा भूमि अध्याप्ति सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किये जाने के भी निर्देश दिये गये है।
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