पुलिस भर्ती बोर्ड लखनऊ को तीन माह में निर्णय लेने का दिया निर्देश,यूपी के विभिन्न जनपदों में तैनात पुलिस कांस्टेबलों की हेड कान्सटेबल के पद पर पदोन्नति की याचिका में मांग,प्रदेश के लगभग एक दर्जन जिलों में तैनात पुलिस कान्सटेबलों की ओर से दाखिल याचिकाएं,24 जुलाई 2019 को पुलिस मुख्यालय, प्रयागराज द्वारा वरिष्ठता सूची जारी की गई,इस सूची में 24 हजार 293 सिविल पुलिस एवं सशस्त्र पुलिस के आरक्षियों की भर्ती की तिथि को उनका बैच माना,31 दिसम्बर 2009 तक के भर्ती पुलिस कर्मियों को बैचवार अन्तिम वरिष्ठता सूची जारी की गई है,30 दिसम्बर 2020 को 16 हजार 929 आरक्षियों को हेड कान्सटेबिल के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई,जबकि याचीगण का नाम वरिष्ठता सूची में काफी पहले है,याचीगण से सैकड़ों कनिष्ठ आरक्षियों को हेड कान्सटेबल के पद पर पदोन्नति प्रदान कर दी गई,याचियों के वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम ने याचियों का रखा पक्ष,भीमराव प्रिया गौतम व अजय कुमार सोनकर व सैकड़ों कांस्टेबलों की याचिका निस्तारित,जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्र व जस्टिस एम सी त्रिपाठी की अलग-अलग एकल बेंच ने दिया आदेश।
हाईकोर्ट ने कांस्टेबलों की पदोन्नति पर तीन माह में निर्णय लेने का दिया निर्देश,
Ashu sharma
0
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें
If you have any doubts, please let me know