मत प्राप्त करने के लिए नहीं लिया जा सकता है जातीय, साम्प्रदायिक और धार्मिक भावना का सहारा

बहराइच 02 अप्रैल। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 को स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से सम्पन्न कराये जाने हेतु सभी उम्मीदवारों/उनके प्रतिनिधियों हेतु राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा सामान्य आचार संहिता के सम्बन्ध में निर्देश जारी किये गये हैं कि निर्वाचन के दौरान ऐसा कोई कार्य लिखकर, बोलकर अथवा किसी प्रतीक के माध्यम से नहीं करेंगे। जिससे किसी धर्म (मज़हब), सम्प्रदाय, जाति या सामाजिक वर्ग एवं उम्मीदवार/राजनीतिक दल/राजनीतिक कार्यकर्ताओं की भावना आहत हो या उससे विभिन्न वर्गो/दलों/व्यक्तियों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो।
आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार किसी भी उम्मीदवार की आलोचना उनकी नीतियांे, कार्यक्रमों, पूर्व के इतिहास व कार्य के सम्बंध में ही की जा सकती है। किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत जीवन से सम्बन्धित पहलुओं पर आलोचना नहीं की जाएगी। मत प्राप्त करने के लिए जातीय, साम्प्रदायिक और धार्मिक भावना का परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सहारा नहीं लिया जाएगा। पूजा स्थलों जैसे मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर व गुरूद्वारा आदि का उपयोग निर्वाचन में प्रचार हेतु तथा निर्वाचन सम्बंधी अन्य कार्यो हेतु नहीं किया जाएगा।
आयोग द्वारा सभी उम्मीदवारों/उनके प्रतिनिधियों को सचेत किया गया है कि निर्वाचन के दौरान ऐसे कार्यों जो निर्वाचन विधि के अन्तर्गत भ्रष्ट आचरण/अपराध माने गये है, जैसे किसी चुनावी सभा में गड़बड़ी करना या करवाना, मतदाता को रिश्वत देकर या डरा धमकाकर या आंतकित करके अपने पक्ष में मत देने के लिए प्रभावित करना तथा मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए चुनाव की प्रकिया के दौरान किसी भी प्रकार का मादक द्रव्य बांटने से खुद को अलग रखेंगे।


बहराइच से ब्यूरो रिपोर्ट राम कुमार यादव।

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