मिर्जापुर। यूपी सरकार ने पूर्ण लाकडाउन का निर्णय तो नहीं लिया लेकिन कोरोना कर्फ्यू का समय जरूर बढ़ा दिया। अब प्रति सप्ताह शुक्रवार की रात आठ बजे से सोमवार की सुबह सात बजे तक पूर्ण बंदी रहेगी। इसके उल्लंघन पर वही नियम लागू होंगे जो शनिवार व रविवार की पूर्ण बंदी के उल्लंघन में थे। साथ ही छूट की स्थिति भी लगभग वही रहेगी।
प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने सभी मंडलायुक्त व जिलाधिकारियों को आदेश जारी कर शुक्रवार की रात आठ बजे से सोमवार की सुबह सात बजे तक पूर्ण बंदी कराने को कहा है। इसके साथ ही सभी जगहों पर युद्धस्तर पर सैनिटाइजेशन व अन्य सुरक्षात्मक कार्यों को कराने का निर्देश दिया गया है। विशेष रूप से कहा गया है कि दवा व इससे संबंधित व्यवसाय तथा औद्योगिक संस्थानों के लिए छूट रहेगी। रात की पाली में काम करने वालों के लिए उनका परिचय पत्र ही उनका पास होगा। इसी प्रकार मीडिया व अन्य कर्मियों के लिए भी कहा गया है कि उनका परिचय पत्र ही उनका पास होगा। इसके साथ ही अन्य बिंदुओं तक दिशा निर्देश दिया गया। कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से पालन तथा मास्क के प्रयोग के लिए भी निर्देशित किया गया।
प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने सभी मंडलायुक्त व जिलाधिकारियों को आदेश जारी कर शुक्रवार की रात आठ बजे से सोमवार की सुबह सात बजे तक पूर्ण बंदी कराने को कहा है। इसके साथ ही सभी जगहों पर युद्धस्तर पर सैनिटाइजेशन व अन्य सुरक्षात्मक कार्यों को कराने का निर्देश दिया गया है। विशेष रूप से कहा गया है कि दवा व इससे संबंधित व्यवसाय तथा औद्योगिक संस्थानों के लिए छूट रहेगी। रात की पाली में काम करने वालों के लिए उनका परिचय पत्र ही उनका पास होगा। इसी प्रकार मीडिया व अन्य कर्मियों के लिए भी कहा गया है कि उनका परिचय पत्र ही उनका पास होगा। इसके साथ ही अन्य बिंदुओं तक दिशा निर्देश दिया गया। कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से पालन तथा मास्क के प्रयोग के लिए भी निर्देशित किया गया।
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