निर्वाचन व्यय के लिए अभ्यर्थियों को खोलना होगा अलग खाता 

बहराइच 01 अप्रैल। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 अन्तर्गत चुनाव से सम्बन्धित व्यय किये जाने हेतु प्रत्याशी द्वारा एक अलग से खाता खोला जाएगा। उक्त खाते की सूचना रिटर्निंग आफिसर के साथ-साथ प्रधान पद के अभ्यर्थी को तहसील स्तरीय समिति को एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत व सदस्य ज़िला पंचायत पद के अभ्यर्थी द्वारा ज़िला स्तरीय समिति को दी जाएगी। निर्वाचन में व्यय की गयी धनराशि के भुगतान की कार्यवाही उक्त खाते से ही प्रत्याशियों द्वारा की जायेगी। आयोग के निर्देशानुसार नामांकन दाखिल करने की तिथि से निर्वाचन परिणाम की घोषणा तक प्रतिदिन विभिन्न मदों में जो व्यय किया जाएगा, उसका लेखा-जोखा भी तैयार किया जाएगा।
यह जानकारी देते हुए जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं.) शम्भु कुमार ने बताया कि सभी प्रत्याशियों द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर जिसे रिटर्निंग आफिसर द्वारा उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा, में चुनाव प्रचार हेतु व्यय की गर्द धनराशि को प्रतिदिन दर्ज किया जाएगा। प्रत्याशियों द्वारा विभिन्न मदों में जो धनराशि व्यय की जायेगी, उन मदों की दरों का निर्धारण यथास्थिति तहसील/जिला स्तर पर गठित कमेटी द्वारा किया जाएगा। रिटर्निंग आफिसर द्वारा चुनाव प्रचार सामग्री/वस्तुओं आदि के सम्बन्ध में निर्धारित दरों से प्रत्याशियों को अवगत कराया जाएगा।
आयोग द्वारा दी गयी व्यवस्था के तहत निर्वाचन समाप्त होने के उपरान्त सभी प्रत्याशियों द्वारा निर्वाचन परिणाग घोषणा से तीन माह के भीतर निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर बाउचर सहित परीक्षण हेतु जनपद स्तर पर गठित समिति को उपलब्ध कराया जाएगा। परीक्षण में यदि किसी प्रत्याशी द्वारा निर्धारित अधिकतम व्यय सीमा से अधिक धनराशि व्यय की गई पायी जाती है सम्बन्धित की ज़मानत धनराशि ज़ब्त कर ली जायेगी। अधिकतम व्यय सीमा की जानकारी देते हुए श्री कुमार ने बताया कि सदस्य ग्राम पंचायत पद के लिए रू. 10,000=00, प्रधान ग्राम पंचायत व सदस्य क्षेत्र पंचायत पद के लिए रू. 75,000=00 तथा सदस्य जिला पंचायत पद के लिए अधिकतम व्यय सीमा रू. 1,50,000=00 निर्धारित की गयी है।


बहराइच से ब्यूरो रिपोर्ट राम कुमार यादव।

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