औरैया // दावेदार यदि कोरोना संक्रमित है तो उसे प्रस्तावक के माध्यम से रिटर्निंग आफीसर के समक्ष नामांकन प्रस्तुत करना होगा। पंचायत चुनाव में कोविड-नियमों का सख्ती से पालन करने के राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिए हैं उप जिला निर्वाचन अधिकारी एडीएम रेखाएस चौहान ने बताया कि रिटर्निंग अधिकारी कक्ष में नामांकन प्रस्तुत करने के लिए आने वाले व्यक्तियों के लिए साबुन, पानी और सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी नामांकन के समय मास्क लगाना अनिवार्य है नामांकन कक्ष में प्रत्याशी के साथ एक व्यक्ति को ही अंदर जाने की अनुमति होगी कोरोना संक्रमित या क्वारंटीन व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है तो वह नामांकन पत्र अपने प्रस्तावक या किसी अन्य प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है।
ब्यूरो रिपोर्ट - जे एस यादव
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