एकता शर्मा 'किशोर न्याय बोर्ड' धार की सदस्य नियुक्त की गई
'बाल यौन अपराध' विषय पर पत्रकारिता में फैलोशिप' की
धार। वरिष्ठ अधिवक्ता, पत्रकार और लेखिका श्रीमती एकता शर्मा को राज्य सरकार ने धार जिले के लिए किशोर न्याय बोर्ड में सदस्य नियुक्त किया है। उनका कार्यकाल तीन साल का होगा। शासन ने बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम की प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए ये नियुक्ति की है।
किशोर न्याय बोर्ड को दंड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त होती है। यह समिति न्यायपीठ के रूप में काम करेगी। उल्लेखनीय है कि श्रीमती एकता शर्मा ने 'बाल यौन अपराध' विषय पर पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रतिष्ठित 'विकास संवाद फैलोशिप' भी प्राप्त की है। उनका विषय 'बाल यौन अपराध' था और इस दौरान उन्होंने बाल अपराध के कई मामलों का गंभीरता से अध्ययन किया है। उन्होंने बाल अपराधियों की मानसिकता पर भी कार्य किया है। वे कई सालों से महिलाओं और बच्चों के उत्थान की दिशा में कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी श्रीमती एकता शर्मा को कई राज्य और राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार मिल चुके हैं। गत वर्ष उन्हें पत्रकारिता के गौरी लंकेश सम्मान से भी सम्मानित किया गया। महिला दिवस पर 'वूमेन्स प्रेस क्लब' ने भी इंदौर में श्रीमती शर्मा को पत्रकारिता में उल्लेखनीय कार्य के लिए सम्मानित किया है!
महिलाओं से जुड़े विषयों पर विभिन्न पत्र, पत्रिकाओं में 20 वर्षों से लगातार लेखन। श्रीमती शर्मा ने 'सौ साल का हिंदी सिनेमा' विषय पर भी शोध कार्य किया है। महिला सशक्तिकरण विभाग द्वारा आयोजित कार्यशालाओं में प्रमुख वक्ता एवं प्रशिक्षक के रूप में कार्य किया है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय (इंदौर) के पत्रकारिता विभाग में विजिटिंग फैकल्टी के रूप में कार्य किया। वे मुख्यमंत्री निवास में आयोजित 'महिला पंचायत' में भी विषय विशेषज्ञ के तौर पर आमंत्रित किया गया था। इसके अलावा विकास संवाद और पब्लिक फाउंडेशन ऑफ़ इंडिया की और से भोपाल में आयोजित परिचर्चा 'पोषण : मीडिया की भूमिका और पोषण में सुधार' में मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया जा चुका है।
'बाल यौन अपराध' विषय पर पत्रकारिता में फैलोशिप' की
धार। वरिष्ठ अधिवक्ता, पत्रकार और लेखिका श्रीमती एकता शर्मा को राज्य सरकार ने धार जिले के लिए किशोर न्याय बोर्ड में सदस्य नियुक्त किया है। उनका कार्यकाल तीन साल का होगा। शासन ने बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम की प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए ये नियुक्ति की है।
किशोर न्याय बोर्ड को दंड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त होती है। यह समिति न्यायपीठ के रूप में काम करेगी। उल्लेखनीय है कि श्रीमती एकता शर्मा ने 'बाल यौन अपराध' विषय पर पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रतिष्ठित 'विकास संवाद फैलोशिप' भी प्राप्त की है। उनका विषय 'बाल यौन अपराध' था और इस दौरान उन्होंने बाल अपराध के कई मामलों का गंभीरता से अध्ययन किया है। उन्होंने बाल अपराधियों की मानसिकता पर भी कार्य किया है। वे कई सालों से महिलाओं और बच्चों के उत्थान की दिशा में कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी श्रीमती एकता शर्मा को कई राज्य और राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार मिल चुके हैं। गत वर्ष उन्हें पत्रकारिता के गौरी लंकेश सम्मान से भी सम्मानित किया गया। महिला दिवस पर 'वूमेन्स प्रेस क्लब' ने भी इंदौर में श्रीमती शर्मा को पत्रकारिता में उल्लेखनीय कार्य के लिए सम्मानित किया है!
महिलाओं से जुड़े विषयों पर विभिन्न पत्र, पत्रिकाओं में 20 वर्षों से लगातार लेखन। श्रीमती शर्मा ने 'सौ साल का हिंदी सिनेमा' विषय पर भी शोध कार्य किया है। महिला सशक्तिकरण विभाग द्वारा आयोजित कार्यशालाओं में प्रमुख वक्ता एवं प्रशिक्षक के रूप में कार्य किया है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय (इंदौर) के पत्रकारिता विभाग में विजिटिंग फैकल्टी के रूप में कार्य किया। वे मुख्यमंत्री निवास में आयोजित 'महिला पंचायत' में भी विषय विशेषज्ञ के तौर पर आमंत्रित किया गया था। इसके अलावा विकास संवाद और पब्लिक फाउंडेशन ऑफ़ इंडिया की और से भोपाल में आयोजित परिचर्चा 'पोषण : मीडिया की भूमिका और पोषण में सुधार' में मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया जा चुका है।
एक टिप्पणी भेजें
If you have any doubts, please let me know