अयोध्या .... 

पंचायत चुनाव में जन सभा और जुलूस पर लगी रोक साथ ही जारी हुआ आदेश... 

 पंचायत चुनाव में प्रचार के दौरान अपनी संख्या बल व टेंपो  को दिखाने के लिए जनसभा और जुलूस पर रोक लगा दिया गया है| चुनाव प्रचार में प्रत्याशी के साथ पांच लोगों से ज्यादा लोग  शामिल नहीं होगे | पंचायत चुनाव 15 अप्रैल को और मतगणना के दौरान  उसके परिणाम 2 मई को आयेगे | जिला निर्वाचन अधिकारी अनुज  कुमार झा ने प्रत्याशियों पर कुछ पाबंदी भी लगा रखी है जैसे कि मतदान के दिन प्रत्याशी व निरवाचन अभिकर्ता , राजनीति दल अथवा प्रत्याशी के समर्थक मतदान केन्द्रों पर  मतदाताओं को लाने व जाने के लिए टैक्टर व टाली का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं | मतदाता स्वयं अपने वाहन से मतदान केंद्र  से 100 मीटर की दूरी पर अपना वाहन खड़ा कर सकते हैं | 
मतदान के दिन प्रत्याशी अपना अस्थायी कार्यालय मतदान केंद्र से 200 मीटर के परिधि के बाहर  ही बना सकते हैं | चुनाव कार्यालय पर झंडा, पोस्टरपोस्टर व बैनर आदि की जानकारी निर्वाचन अधिकारी व उप जिलाधिकारी को देनी होगी | प्रत्याशी अपना अस्थायी कार्यालय किसी अस्पताल, धार्मिक स्थल व  शौक्षिक संस्थान के पास नहीं बना सकेंगे  और न ही किसी सावर्जनिक सम्पत्ति पर ओवर राइटिंग ही कर सकेंगे || पंचायत चुनाव के सभी प्रत्याशियों को चुनाव से संबंधित आय व्यय का ब्यौरा भी निर्वाचन अधिकारी को देना होगा | निर्वाचन अधिकारी के द्वारा जारी आदेश का पालन न करने पर प्रत्याशी के विरुद्ध कार्यवाहीं की जायेगी |-----++अयोध्या विधानसभा रिपोर्टर, संतोष कुमार श्रीवास्तव+

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