अयोध्या।

*त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 के दौरान यह दृष्टिगोचर हुआ है कि कतिपय व्यापारी ,दुकानदार, प्रकाशक, एवम प्रिंटिंग प्रेस द्वारा ऐसी त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 संबंधी चुनाव प्रचार सामग्री पूर्व से ही तैयार कर दुकानों पर बिक्री की जा रही है,* जिसमें प्रत्याशी मात्र अपना नाम आदि प्रिंट/स्टैम्प करके उसका प्रयोग कर सकता है। इन प्रचार-प्रसार सामग्री पर  मुद्रक,मुद्रण की संख्या व प्रकाशक आदि का नाम व पता अंकित नहीं है, जबकि मुद्रक, प्रकाशक, प्रतियों की संख्या का  अंकन आदर्श आचार संहिता में अनिवार्य है तथा इसका उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा 171 एच एवं जनपद में लागू धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराध है ।उक्त जानकारी देते हुए जिला मजिस्ट्रेट /जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनुज कुमार झा  ने आगे बताया कि जिन प्रत्याशियों द्वारा ऐसी प्रचार सामग्री  क्रय की गई है वे सभी प्रत्याशी क्रय की गई प्रचार प्रसार पर मुद्रक ,प्रकाशक, प्रतियों की संख्या प्रिंट अथवा स्टैम्प  करेंगे एवं सामग्री की सूचना संबंधित क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट /निर्वाचन अधिकारी को अवश्य प्रदान करेंगे तथा व्यय का विवरण प्रदत रजिस्टर /प्रपत्र में अंकित करेंगे उक्त निर्देशों का उल्लंघन न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अयोध्या द्वारा जारी आदेश संख्या 104 दिनांक 27-3- 2021 धारा 144 में तथा भारतीय दंड संहिता कि सुसंगत धाराओ के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। उन्होंने ऐसे  दुकानदारों, व्यापारियों ,और प्रकाशक व प्रिंटिंग प्रेस को सचेत किया है कि ऐसा कोई कार्य न करें जिससे उनके विरुद्ध कानूनी सख्त कार्यवाही करनी पड़े। उन्होंने आगे बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ के कार्यक्रम अनुसार प्रथम चरण के अंतर्गत जनपद अयोध्या में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 की प्रक्रिया चल रही है और दिनांक 15 अप्रैल को मतदान प्रक्रिया संपन्न होगी तथा 2 मई को मतगणना प्रारंभ होगी।-------*डाक्टर ए०के०श्रीवास्तव, अयोध्या ब्यूरो चीफ*

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