गोंडा-शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में जिले में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कोतवाली इटियाथोक के प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार दुबे ने रात्रिकालीन कर्फ्यू के बारे में लोगों को बताया की,अपर जिला मजिस्ट्रेट राकेश सिंह के पुष्टि करने के उपरांत यह आदेश आज रात्रि से ही प्रभावी माना जाएगा उन्होंने घोषणा करते हुए बताया कि रात्रि कालीन कर्फ्यू में रात्रि 9:00 बजे से लेकर के 6:00 बजे तक एक भी दुकानें खुली नहीं होनी चाहिए आदेश में कहा की रात्रि में आवागमन नियंत्रित करने के उद्देश्य से जनपद के संपूर्ण क्षेत्र में रात्रि निषेधाज्ञा के अंतर्गत केवल आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर रात्रि 9:00 से प्रातः 6:00 बजे तक किसी भी व्यक्ति आदि का आवागमन निषेध रहेगा बताते चलें कि बीते 1 अप्रैल 2021 को जनपद के संपूर्ण सीमा में विधि व्यवस्था एवं लोक शांति सहित लोक व्यवस्था एवं जन सुरक्षा के लिए 5 मई 2021 तक प्रभावी 27 बिंदुओं को निषेध करते हुए निषेधाज्ञा लागू किया प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार दुबे ने बताया कि 27 बिंदुओं के अतिरिक्त 28 बिंदु भी लागू किया गया है जिसमें लोगों के रात्रि में आवागमन को भी निषेध किया गया है, अतैव आप लोग शासन द्वारा दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन करें एवं करोना कॉल से बचे यह दिशानिर्देश अंतिम गाइडलाइन आने तक लागू रहेगा।
रिपोर्ट- सूरज कुमार शुक्ला गोंडा

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