उत्तर प्रदेश में शनिवार रात आठ बजे से लगने वाले वीकेंड कर्फ्यू के दौरान शादी समारोहों की अनुमति दी गई है. चुकी बहुत जगहों पर कोरोना के दुसरे वेव आने के पहले ही लोगों ने शादी के दिन तय कर रखे थे और कार्ड बटन के साथ-साथ सारी तैयारियां हो गईं थी. इसी के मद्देनजर सरकार ने शनिवार रात और रविवार के दिन होने वाली शादियों के लिए कोविड-19 के प्रोटोकाल का पालन कराते हुए बंद स्थानों पर 50 व्यक्ति और खुले स्थानों पर अधिकतम 100 व्यक्ति के शामिल होने की अनुमति रहेगी.
शादी समारोह के दौरान मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सेनेटाइजर के उपयोग के साथ ही अन्य सावधानियां बरतनी होंगी. अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने कोरोना कर्फ्यू के दौरान दी जाने वाली छूट के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं. शनिवार और रविवार को होने वाले शादी समारोहों के संबंध में श्री अवस्थी ने उपरोक्त निर्देश दिए हैं.
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