*इण्डिया हास्पिटल के संचालक डा. गयास अहमद के विरुद्ध महामारी एक्ट में मुकदमा दर्ज,,,,*
*अनाधिकृत रूप से कोविड के मरीज का इलाज करने पर चिकित्सक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज
बहराइच 20 अपै्रल। मुख्य चिकित्साधिकारी डा. राजेश मोहन श्रीवास्तव ने बताया कि इण्डिया हास्पिटल के संचालक डा. गयाश अहमद द्वारा कोविड-19 के पाजिटिव मरीज राजेश गुप्ता आयु 49 वर्ष जो एंटीजन टेस्ट द्वारा 18 अपै्रल 2021 को पाजिटिव पाये गये थे का इलाज किया जा रहा था। कोविड-19 रोगी के उपचार हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा यह चिकित्सालय अधिकृत नहीं है।
उन्होंने बताया कि अनाधिकृत रूप से पाजिटिव मरीज का उपचार गैर कानूनी रूप से किये जाने, कोविड-19 महामारी फैलने की संभावना तथा मरीज की जान के साथ खिलवाड़ किये जाने के कारण इण्डिया हास्पिटल के संचालक डा. गयाश अहमद के विरुद्ध कोतवाली देहात में भा.द.सं. की सुसंगत धारा एवं महामारी एक्ट में अभियोग पंजीकृत कराया गया है।
तहसील सदर से चंद्रशेखर अवस्थी की रिपोर्ट।
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