पंचायत का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को अपने ऊपर चल रहे आपराधिक मामलों की जानकारी शपथ पत्र में देनी होगी।
पास में रखी नकदी, बैंकों में जमा रकम, शेयर, वाहन, जेवर का वजन व वर्तमान मूल्य का विवरण केवल खुद के साथ पत्नी व आश्रितों का भी देना होगा। कृषि भूमि के अतिरिक्त आवासीय या व्यावसायिक भवन के क्षेत्रफल के साथ उनका वास्तविक मूल्य भी शपथपत्र में भरना अनिवार्य है।
सरकारी बकाया के अतिरिक्त, बैंकों या वित्तीय संस्थाओं के कर्ज के विवरण के साथ यदि प्रत्याशी किसी सार्वजनिक कार्यालय में सेवारत रहे हों तो वहां का नो ड्यूज सर्टिफिकेट लाना अनिवार्य है।
असगर अली
उतरौला
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