मऊ की अदालत से बाहुबली मुख्तार अंसारी को लगातार दूसरे दिन राहत मिली है। शुक्रवार को फर्जी शस्त्र लाइसेंस के मामले में जिला जज की कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को जमानत दे दी। हालांकि इस जमानत के बाद भी मुख्तार को जेल में ही रहना होगा।
मुख्तार की जमानत को लेकर आधे घंटे तक अभियोजन व बचाव पक्ष में तीखी बहस हुई। इस दौरान सदर विधायक के विरुद्ध कोई कूटरचना व षड़यंत्र का साक्ष्य न पाने पर जिला जज शंकर लाल ने मुख्तार की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। अंसारी को एक-एक लाख के दो बंधपत्र व इसी धनराशि का मुचलका प्रस्तुत करने पर रिहा करने का आदेश दिया गया। साथ ही आरोपी को इस मामले के साक्ष्य केा प्रभावित नहीं करने, बिना अदालत के अनुमति और मामले के निस्तारण तक देश छोड़कर बाहर नहीं जाने का भी आदेश दिया।
आरोप है कि मुख्तार अंसारी के लेटर पैड पर चार लोगों इसराइल अंसारी, अनवर सहजाद, सलीम व शाहआलम के शस्त्र लाइसेंस की सिफारिश की गई थी। मामले में इनके पते फर्जी पाये जाने पर पांच जनवरी 2020 को दक्षिणटोला थाने में केस दर्ज कराया गया था। इसमें मुख्तार अंसारी को भी आरोपित किया गया था। इसी को लेकर शुक्रवार को जिला जज की कोर्ट में सुनवाई हुई।
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