वाराणसी में काशी विश्वानाथ से सटी ज्ञानवापी मस्जिद का पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने के कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में निचली अदालत के सर्वेक्षण के आदेश पर रोक की मांग की गई है। 

वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के प्रबंधन का जिम्मा संभालने वाली अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक अति आवश्यक अर्जी दाखिल कर स्थानीय अदालत के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है। मस्जिद कमेटी के वकील एसएफए नकवी ने पीटीआई भाषा को बताया कि निचली अदालत के आदेश में पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) कानून, 1991 आड़े आता है। 

उन्होंने बताया कि इस संबंध में उच्च न्यायालय में पहले से सुनवाई चल रही थी और फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। नकवी ने कहा कि उच्च न्यायालय में फैसला सुरक्षित रखे जाने के बावजूद निचली अदालत ने इस पर सुनवाई कर आदेश पारित किया जो कि गैर कानूनी है। हमारी उच्च न्यायालय से गुजारिश है कि इस मामले में निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाई जाए। उन्होंने बताया कि इसके लिए सोमवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक अति आवश्यक अर्जी दाखिल की गई है।

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