अम्बेडकरनगर: कोरोना संक्रमण का महाप्रकोप लगातार जारी है। शुक्रवार से प्रतिदिन रात्रि 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा और इस दौरान आपाताकालीन सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बन्द रहेगा। बृहस्पतिवार को जिला मजिस्ट्रेट सैमुअल पॉल एन ने दो पृष्ठीय आदेश जारी करते हुए स्पष्ट कर दिया कि शुक्रवार की रात्रि 8 बजे से सोमवार की सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा और सोमवार से प्रति दिन रात्रि 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। 
जिलाधिकारी द्वारा आदेशित किया कि स्वास्थ्य विभाग के निर्देश एवं शासन की मंशानुसार प्रत्येक व्यक्तियों को मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है और बिना मास्क वालों से पहली बार एक हज़ार रुपए व पुनः मास्क ना पहनने पर दस हज़ार रुपये जुर्माना के रूप में उसूलना सुनिश्चित करें। जिला मजिस्ट्रेट ने अपर जिलाधिकारी व अपर पुलिस अधीक्षक को प्रमुख स्थानों पर मादक चेकिंग कर जुर्माना उसूलन के लिए निर्देशित किया है। शुक्रवार की रात्रि 8 बजे से सोमवार की सुबह 7 बजे के बीच होने वाले कोरोना कर्फ्यू के दौरान सम्पूर्ण जनपद को सेनिटाइजेशन करने की योजना बनाई गई है और इस कार्य में अग्निशमन केंद्रों, चीनी मिल, नगर पालिकाओं व पंचायतों आदि को निर्देशित किया है कि सेनिटाइजेशन का कार्य स्थानीय मजिस्ट्रेट से समवन्त स्थापित कर करें। बताते चलेंकि बृहस्पतिवार को जिला स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आई रिपोर्ट के अनुसार 72 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हुई है और जनपद में एक्टिव मरीजों की संख्या 741 पहुंच गई है। बृहस्पतिवार को 08 लोगों को रिकवर कर डिस्चार्ज किया गया है तथा जनपद में कोरोना संक्रमण से मृत्यु होने वालों की संख्या 45 पहुंच गई है। जिला मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार परिवहन बसों में 50 प्रतिशत सवारी के साथ ही बसें संचालित होगी। शादी विवाह के लिए अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है। जनपद के अंदर विवाह के लिए सभी तहसीलों के उपजिलाधिकारी व जनपद से बाहर के लिए डिप्टी कलेक्टर राम नारायण वर्मा को नामित किया गया है। अंतिम संस्कार के लिए अधिकतम 20 व्यक्तियों को शव यात्रा में जाने की अनुमति दी गई है। पुनः बताते चलेंकि जीएल मजिस्ट्रेट सैमुअल पॉल एन के आदेश से अब प्रत्येक रात्रि को 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लॉक डाउन रहेगा तथा शनिवार व रविवार को पूरी तरह से बंदी रहेगी। दो दिवसीय कोरोना कर्फ्यू के दौरान वृहद स्तर पर क्षेत्रों की गलियों, सड़कों, सार्वजनिक स्थानों को सेनिटाइज किया जाएगा..
कोरोना संक्रमण का महाप्रकोप लगातार जारी है। शुक्रवार से प्रतिदिन रात्रि 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा और इस दौरान आपाताकालीन सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बन्द रहेगा।
बृहस्पतिवार को जिला मजिस्ट्रेट सैमुअल पॉल एन ने दो पृष्ठीय आदेश जारी करते हुए स्पष्ट कर दिया कि शुक्रवार की रात्रि 8 बजे से सोमवार की सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा और सोमवार से प्रति दिन रात्रि 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा।

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