NCR News:कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले और इसके दुष्परिणामों को देखते हुए दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने वाहनों से संबंधित तमाम दस्तावेज की वैधता तीन महीने के लिए बढ़ा दी है। इससे ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट, रजिस्ट्रेशन और फिटनेस आदि दस्तावेज के लिए आवेदन करने वाले लाखों लोगों को बड़ी राहत मिली है। महामारी के दौरान पिछले एक वर्ष में यह पांचवां मौका है, जब वाहनों से संबंधित दस्तावेज की वैधता बढ़ाई गई है।पिछले साल कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग की ओर से वाहनों के फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेेशन संबंधी दस्तावेजों की वैधता जून, 2020 के लिए बढ़ा दी गई थी। भीड़भाड़ से संक्रमण के खतरे को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग सहित तमाम एहतियातों के साथ दस्तावेजों के लिए आवेदन किए जाने लगे, लेकिन बढ़ती भीड़ और लंबा इंतजार होने की वजह से सभी आवेदकों के दस्तावेज नहीं बनाए जा सके।अब पांचवीं बार दस्ताव की वैधता 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दी है। इससे पहले 30 मार्च, 2020, 9 जून, 2020, 24 अगस्त, 2020 और 27 दिसंबर 2020 को जारी निर्देश में सभी राज्यों को वाहनों और लाइसेंस दस्तावेजों की वैधता बढ़ाई गई थी। 26 मार्च को एक बार फिर संक्रमण की रफ्तार और वाहन मालिकों की सहूलियतों को देखते हुए 31 मार्च को समाप्त होने वाले दस्तावेजों की वैधता 30 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है।नए आदेश के मुताबिक, एक फरवरी 2020 तक वाहनों से संबंधित दस्तावेजों की वैधता अब 30 जून तक होगी। लॉकडाउन के दौरान पिछले साल लागू आदेश में राहत देते हुए अब वाहनों के लिए वैधता बढ़ाई गई। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं।

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