त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 के लिए जिले में आज से नामांकन प्रकिया शुरू।

ब्लाक मुख्यालयों पर होगा ग्राम प्रधान, सदस्य ग्राम पंचायत व क्षेत्र पंचायत का नामांकन 
जिला मुख्यलय पर होगा सदस्य जिला पंचायत पद का नामांकन 
पूर्वान्ह 08ः00 बजे से अपरान्ह 05ः00 बजे तक होगी नामांकन अवधि
बहराइच 16 अप्रैल। जनपद के विकास खण्ड जरवल की ग्राम पंचायत कपूरपुर का कार्यकाल छः माह से अधिक शेष होने के कारण इस ग्राम पंचायत के प्रधान व सदस्य पद को छोड़कर जनपद की समस्त ग्राम पंचायतों के प्रधानों एवं उनके सदस्यों, समस्त क्षेत्र पंचायत के सदस्यों तथा जिला पंचायत के सदस्यों के सामान्य निर्वाचन जो मा. न्यायालय के स्थगनादेश से बाधित न हों, पर चतुर्थ चरण में होने वाले निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित सारिणी के अनुसार 17 व 18 अप्रैल 2021 को पूर्वान्ह 08ः00 बजे से अपरान्हन 05ः00 बजे तक नामाॅकन किये जा सकेंगे।
आयोग द्वारा निर्धारित समय सारिणी के अनुसार नामाॅकन पत्रों की संवीक्षा 19 से 20 अप्रैल 2021 तक प्रातः 08ः00 बजे से कार्य की समाप्ति तक की जायेगी। जबकि 21 अप्रैल 2021 को पूर्वान्ह 08ः00 बजे से अपरान्ह 03ः00 बजे तक उम्मीदवारी वापस ली जा सकेगी तत्पश्चात उसी दिन कार्य की समाप्ति तक प्रतीक आवंटन का कार्य भी किया जायेगा। चतुर्थ चरण के लिए 29 अप्रैल 2021 को पूर्वान्ह 07ः00 बजे से अपरान्ह 06ः00 बजे तक मतदान होगा। जबकि 02 मई 2021 को पूर्वान्ह 08ः00 बजे से कार्य की समाप्ति तक मतगणना का कार्य होगा। 
त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 हेतु जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं.) शम्भु कुमार द्वारा पूर्व में जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत के नामांकन पत्रों का विक्रय, नामांकन पत्रों के दाखिल करने, उनकी संवीक्षा करने, उम्मीदवारी वापस लेने तथा चुनाव चिन्ह आंवटन का कार्य सम्बन्धित विकास खण्ड मुख्यालय पर होगा। जबकि सदस्य जिला पंचायत के नामांकन पत्रों का विक्रय, नामांकन पत्रों के दााखिल करने, उनकी संवीक्षा करने, उम्मीदवारी वापस लेने तथा चुनाव चिन्ह आवंटन का कार्य जिला मुख्यालय (कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मुख्य राजस्व अधिकारी के न्यायालय कक्ष) पर होगा। 
ग्राम पंचायत के प्रधानों, सदस्यों एवं क्षेत्र पंचायत के सदस्यों के मतों की गणना तथा परिणाम की घोषणा सम्बन्धित विकास खण्ड के अन्तर्गत निर्धारित मतगणना स्थल पर की जायेगी। जिला पंचायत के सदस्यों के मतों की गणना विकास खण्ड के अन्तर्गत निर्धारित मतगणना स्थल पर की जायेगी तथा परिणाम की घोषणा जिला मुख्यालय पर की जायेगी। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित और निर्देशित निर्वाचन प्रकिया उपर्युक्त निर्वाचन में अपनायी जायेगी तथा उपर्युक्त समय सारिणी के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर भी सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेंगे और निर्धारित समय सारिणी के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। 
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त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन में कराना होगा सामान्य आचार संहिता का पालन 
निर्वाचन अधिकारियों से अभद्र व्यवहार सामान्य आचार संहिता का होगा उल्लंघन 
बहराइच 16 अप्रैल। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 अन्तर्गत सभाओं एवं जुलूसों के आयोजन तथा मतदान दिवस के दिन व्यवहार एवं आचरण के सम्बन्ध में उ.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी सामान्य आचार संहिता का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करना समस्त उम्मीदवारों/इलेेक्शन एजेन्टों का उत्तरदायित्व होगा। 
आयोग द्वारा जारी सामान्य आचार संहिता के अनुसार समस्त उम्मीदवार/इलेक्शन एजेन्ट सभा/रैली/जुलूस का आयोजन करने के लिए जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति प्राप्त करेंगे तथा किसी अन्य उम्मीदवार के समर्थन में आयोजित सभाओं एवं जुलूसों आदि में किसी भी प्रकार से बाधा या विघ्न उत्पन्न नहीं करेंगे। सभा/रैली/जुलूस का आयोजन इस प्रकार से करेंगे कि इसके आयोजन से यातायात में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न होने पाये। जुलूसों/रैलियों एवं सभाओं में जिला प्रशासन द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित असलहे/लाठी-डण्डे/ईंट-पत्थर आदि लेकर नहीं चलेंगे। सभा/रैली/जुलूस में लाउडस्पीकर या किसी प्रचार वाहन/वीडियो वाहन का उपयोग जिला प्रशासन की अनुमति लेकर किया जा सकेगा। वह भी इस प्रतिबन्ध के साथ कि रात्रि 10ः00 बजे से प्रातः 06ः00 बजे के बीच इनका उपयोग नहीं किया जायेगा।
कोई भी व्यक्ति, किसी मतदान क्षेत्र में, उस मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान की समाप्ति के लिए नियत किये गये समय के साथ समाप्त होने वाले अड़तालिस घंटो की कालावधि के दौरान निर्वाचन के सम्बन्ध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस न बुलाएगा, न आयोजित करेगा, न उसमें उपस्थित होगा, न उसमें सम्मिलित होगा और न उसे सम्बोधित करेगा, या चलचित्र, टेलीवीजन या वैसे ही अन्य साधित्रों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन सम्बंधी बात का संप्रदर्शन नहीं करेगा, या कोई संगीत समारोह या कोई नाट्य अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन या आमोद-प्रमोद जनता के सदस्यों को उसके प्रति आकर्षित करने की दृष्टि से आयोजित करके या उसके आयोजन की व्यवस्था करके, जनता के समक्ष किसी निर्वाचन सम्बन्धी बात का प्रचार नहीं करेगा। 
मतदान दिवस पर उम्मीदवारों/निर्वाचन अभिकर्ताओं से राज्य निर्वाचन आयोग की अपेक्षा है कि वह निर्वाचन कार्य में लगे हुए अधिकारियों के साथ शान्तिपूर्वक, स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष तथा सुव्यवस्थित ढंग से मतदान सम्पन्न कराने के लिए सहयोग करेंगे। फर्ज़ी मतदान करने अथवा कराने के लिए किसी व्यक्ति को न तो उकसायेंगे, न ही मदद करेंगे। मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने/वापस ले जाने के लिए वाहन नहीं उपलब्ध करायेंगे। मतदान के दिन मतदान केन्द्र के 100 मीटर की परिधि के अन्दर चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, न ही वोट माॅगेंगे। इस सन्दर्भ में आयोग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि वोट डालने के लिए कोई भी मतदाता स्वयं अथवा अपने परिवार के सदस्यों के लिए अपने निजी वाहन को मतदान केन्द्र के 100 मीटर की परिधि के बाहर तक ही ले जा सकेंगे।
आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार कोई भी उम्मीदवार/निर्वाचन अभिकर्ता मतदान केन्द्र में या उसके आसपास आपत्तिजनक आचरण नहीं करेंगे। मतदान से सम्बन्धित अधिकारियों के कार्य में न बाधा डालेंगे, न ही उनसे अभद्र व्यवहार करेंगे। मतदान केन्द्रों पर कब्ज़ा करने अथवा मतदाता को मतदान से रोकने या उसे मतदान स्थल तक जाने में बाधा उत्पन्न करने, आपराधिक दुराचरण से मतपेटियों को क्षति पहुॅचाने, उन्हें नष्ट करने, उठा ले जाने या मतपेटियों के मतपत्रों को नष्ट करने या उनमें अनाधिकृत व अवैध मतपत्रों को शामिल करने/कराने का कार्य कोई भी उम्मीदवार/अभिकर्ता नहीं करेंगे। 
आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार मतदान के दिन मतदान केन्द्र के निकट लगाये गये शिविर लघु आकार के होंगे और इनके आस-पास अनावश्यक भीड़ एकत्र नहीं की जा सकेगी। शिविरों पर किसी प्रकार का कोई झण्डा, प्रतीक अथवा अन्य कोई प्रचार सामग्री प्रदर्शित नहीं की जायेगी और न ही खाद्य पदार्थ दिये जायेंगे। मतदाताओं को पहचान पर्चियाॅ सादे कागज़ पर दी जायंेगी और उन पर कोई प्रतीक या उम्मीदवार का नाम नहीं होगा। 
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति/प्रेक्षक/निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात कार्यपालक मजिस्ट्रेट/रिटर्निंग आफिसर/सहायक रिटर्निंग आफिसर/मतदान कार्मिक/प्रत्याशी/इलेक्शन एजेन्ट/पोलिंग एजेन्ट/मतदाता के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति मतदान स्थल के अन्दर प्रवेश नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति जो सम्बन्धित जिले का निवासी नहीं है वह मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व जिला छोड़ देगा। सुरक्षा प्राप्त एवं निर्वाचन क्षेत्र में निवास करने वाले कोई भी व्यक्ति अपना मत प्रयोग करने के पश्चात निर्वाचन क्षेत्र में भ्रमण नहीं करेंगे। 
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राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश हेतु आवेदन की अन्तिम तिथि 20 अप्रैल
बहराइच 16 अप्रैल। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान रेहुवा मंसूर महसी, बहराइच के प्रधानाचार्य नितिन कुमार ने बताया कि भारत सरकार सहायतित पी.पी.पी. योजना से आच्छादित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान रेहुवा मंसूर महसी, बहराइच में संचालित व्यवसायों की 20 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश सत्र 2021 के लिए आई.एम.सी. द्वारा प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ की जा रही है। चयन हेतु प्रदेश सरकार के अनुमन्य लागू आरक्षण व्यवस्था सुनिश्ख्ति की जायेगी। व्यवसायों का प्रशिक्षण शुल्क रू. 6,000=00 वार्षिेक तथा काॅशनमनी एवं परीक्षा शुल्क राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश के अनुसार देय होगा। प्रवेश हेतु इच्छुक अथ्यर्थी अपना आवेदन किसी भी कार्यदिवस में इच्छित संस्थान में 20 अप्रैल 2021 तक जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है। 
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जनपद के 13 अलग-अलग स्थान घोषित किये गये कन्टेनमेन्ट ज़ोन  
बहराइच 16 अप्रैल। जनपद के तहसील कैसरगंज अन्तर्गत ग्राम भिलौरा मोड़ व फखरपुर बाजार, तहसील पयागपुर के ग्राम खुटेहना व रंजीत नगर, तहसील मिहींपुरवा(मोतीपुर) के ग्राम करमोहना व रेलवे कालोनी, तहसील महसी के ग्राम कोठार गजपति, गोसाई पुरवा, बबुरी, बबुरी-2, तहसील नानपारा के ग्राम नई बस्ती, पोखरा, व शिववालय बाग में 01 से अधिक व्यक्तियों के पीड़ित/संक्रमित पाये जाने के फलस्वरूप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सम्बन्धित क्षेत्र को कन्टेनमेन्ट ज़ोन घोषित करते हुए तत्काल प्रभाव से कोविड-19 के फैलाव को रोकने एवं बचाव व नियंत्रण किये जाने के उद्देश्य से सम्बन्धित क्षेत्रों तथा उसके आस-पास के क्षेत्र को निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार 15 अप्रैल 2021 को रात्रि 08ः00 बजे से अग्रिम आदेश तक अस्थायी रूप से सील किये जाने एवं सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रवेश एवं निकास तथा वाहनों के संचालन को अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर प्रतिबन्धित किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं।
उक्त अवधि में निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार सम्बन्धित ग्राम/मोहल्लों में रहने वाले समस्त व्यक्ति अपने-अपने घरों (इन्डोर) में ही रहेंगे। इस आदेश का उल्लंघन उपरोक्त अधिसूचना के प्रस्तर-15 में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार भा.द.सं. की धारा-188 के अधीन दण्डनीय अपराध माना जायेगा। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कन्सालीडेटेड गाईड लाइन्स के क्रम में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के आदेशानुसार जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कन्टेनमेन्ट ज़ोन के लिए नोडल अधिकारी/सहायक नोडल अधिकारी तथा नोडल पुलिस अधिकारी व सहायक नोडल पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गयी है। कोविड-19 के संक्रमण का एकल प्रकरण होने के फलस्वरूप 25 मीटर रेडियस तथा उससे अधिक संक्रमण के प्रकरण पाये जाने पर कन्टेनमेन्ट ज़ोन का दायरा 50 मीटर रेडियस का होगा। 
              
बहराइच से ब्यूरो रिपोर्ट राम कुमार यादव।

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