शासन की गाइडलाइंस का पालन कर समस्त धर्मगुरु एवं नागरिकों से धारा 144 का पालन अवश्य करें : डीएम

 उरई(जालौन)।जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने बताया कि वर्तमान में जनपद में कोरोना के 300 से अधिक पाॅजिटिव केस हो गये हैं। इस संबंध में शासन द्वारा धर्मगुरूओं व संभ्रान्त व्यक्तियों से बात कर कोविड-19 से बचाव के लिए सम्बाद कर लोगो को मास्क लगाने, सामाजिक दूरी बनाये रखने के लिए जागरूक करने हेतु बैठक बुलाई गयी थी, जिसमें शासन की गाइडलाइंस का अनुपालन करने विषयक धर्मगुरूओं, समस्त गणमान्य व्यक्तियों से अनुरोध किया गया। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा धारा-144 लगा दी गयी है, जिसके तहत किसी भी सार्व जनिक स्थानों पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति बिना अनुमति के एकत्रित नही होगे। रैली या जुलूस का आयोजन बिना अनुमति के नही करेगे, अनुमति में दी व्यक्तियों की संख्या से अधिक जुलूस/रैली में प्रतिभाग नही करेगे। कार्यक्रम की अनुमति में यह प्रतिबंध होगा कि बन्द कमरे में क्षमता से आधे, अधिकतम पचास व्यक्ति जो कम हो, व्यक्ति ही एक साथ सम्पन्न करा सकते हैं। यदि इसका उल्लघंन किया जाता है तो धारा-144 के उल्लघंन/पैंडमिक अधिनियम/आचार संहिता के उल्लघंन के तहत प्राथमिकी दर्ज कर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों/जोन में धर्म स्थलों के अन्दर एक बार में एक स्थान पर 05 से अधिक श्रद्धालु न हो।


जालौन से अनिल कुमार की रिपोर्ट।

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