जनपद में धारा 144 के अन्तर्गत लागू निषेधाज्ञा में हुआ आंशिक संशोधन

बहराइच 01 अप्रैल। जनपद बहराइच के समस्त सीमा क्षेत्र में विधि व्यवस्था एवं लोक परिशान्ति सहित लोक व्यवस्था व जनसुरक्षा कायम रखने के उद्देश्य से 27 अप्रैल 2021 तक दं.प्र.संहिता, 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत लागू निषेधाज्ञा में आंशिक संशोधन किया गया है। 
यह जानकारी देते हुए अपर जिला मजिस्टेªट जयचन्द्र पाण्डेय ने बताया कि पूर्व से प्रभावी निषेधाज्ञा के 28 प्रस्तरों के अतिरिक्त 02 नये प्रस्तरों का इज़ाफा किया गया है। नये प्रस्तरों के तहत  त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन-2021 हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन में किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई कार्य नहीं किया जायेगा। किसी भी व्यक्ति या दल अथवा समूह द्वारा किसी प्रकार का प्रचार-प्रसार, रैली, प्रपत्रों का मुद्रण, परिचालन, साउण्ड/ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का प्रयोग तथा वाहनों के स्वरूप में परिवर्तन, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत आदर्श चुनाव आचार संहिता के उपबन्धों के प्रतिकूल नहीं किया जायेगा। उपरोक्त सभी 30 प्रस्तर 27 अप्रैल 2021 तक जनपद बहराइच के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले तथा जनपद की सीमा में प्रवेश करने वाले समस्त व्यक्तियों पर प्रभावी रहेगा। इन आदेशों का अथवा इनके किसी भी अंश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।


बहराइच से ब्यूरो रिपोर्ट राम कुमार यादव।

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