चुनाव प्रचार के लिए रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे के बीच घ्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग रहेगा प्रतिबन्धित 

बहराइच 02 अप्रैल। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 के लिए उ.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी सामान्य आचार संहिता का अनुपालन राजनीतिक दलों/उम्मीदवारों तथा शासकीय/अर्द्धशासकीय कर्मियों को करना होगा। 
चुनाव प्रचार के सम्बन्ध में आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार सभी उम्मीदवार/इलेक्शन एजेन्ट किसी अन्य उम्मीदवार या उसके समर्थक का पुतला लेकर चलने, उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर जलाने, अथवा इस प्रकार के अन्य कृत्य व प्रदर्शन नहीं करेंगे, न ही इसका समर्थन करेंगे। किसी भी उम्मीदवार या उम्मीदवारों के राजनैतिक विचारों या कृत्यों से असहमति एवं मतभिन्नता होते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति के शान्तिपूर्ण एवं विघ्नरहित पारिवारिक जीवन के अधिकार का आदर किया जायेगा। किसी व्यक्ति के विचार/मत/कृत्य का विरोध उसके निवास के सामने कोई भी प्रदर्शन या धरना आयोजित करके नहीं किया जा सकेगा। 
चुनाव प्रचार के लिए कोई भी उम्मीदवार, चुनाव कार्यकर्ता/एजेन्ट किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते, दीवार का उपयोग झंडा लगाने, झंडिया टांगने, बैनर लगाने जैसे कार्य उस व्यक्ति की अनुमति के बिना नहीं करेंगे। इसके अतिरिक्त किसी भी शासकीय/सार्वजनिक स्थल, भवन, परिसर पर विज्ञापन, वाल राईटिंग नहीं करेंगे। कटआउट/होर्डिंग/बैनर आदि नहीं लगायेंगे और न ही किसी प्रकार से गन्दा करेंगे। कोई भी उम्मीदवार, चुनाव कार्यकर्ता/एजेन्ट अन्य उम्मीदवार के पक्ष में आचार संहिता का उल्लंघन कर लगाये गये झंडे या पोस्टरों को स्वयं न हटाकर उन्हें हटाने तथा नियम संगत कार्यवाही के लिए जिला प्रशासन से अनुरोध करेंगे। 
सभी उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के लिए वाहनों का प्रयोग करने के लिए जिला प्रशासन से अनुमति प्राप्त करनी अनिवार्य होगी तथा कोई भी प्रत्याशी आयोग द्वारा निर्धारित व्यय सीमा से अधिक धनराशि का व्यय नहीं करेंगे। चुनाव प्रचार के लिए लाउडस्पीकर एवं साउण्ड बाक्स का प्रयोग पूर्वानुमति लेकर ही किया जा सकेगा और इनका प्रयोग रात्रि 10ः00 बजे से प्रातः 06ः00 के बीच प्रतिबन्धित होगा। किसी भी स्थान पर स्थाई तौर पर लाउडस्पीकर एवं साउण्ड बाक्स स्थापित नहीं किये जा सकेंगे। टीवी चैनल, केबिल नेटवर्क/वीडियों वाहन अथवा रेडियो से किसी भी प्रकार का विज्ञापन/प्रचार जिला प्रशासन की अनुमति के पश्चात ही किया जा सकेगा। 
आयोग द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कोई भी मुद्रक या प्रकाशक या कोई व्यक्ति ऐसी कोई निर्वाचन/प्रचार सामग्री जिसके मुख्य पृष्ठ पर उसके मुद्रक व प्रकाशक का नाम और पता न हो, मुद्रित या प्रकाशित नहीं करेगा और न ही मुद्रित या प्रकाशित कराएगा। मुद्रण के अन्तर्गत फोटोग्राफी भी सम्मिलित होगी। किसी व्यक्ति द्वारा प्रत्याशियों की अनुमति के बिना उनके पक्ष में निर्वाचन विज्ञापन या प्रचार सामग्री प्रकाशित नहीं की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो उसका यह कृत्य भा.द.सं. की धारा 171-एच के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।


बहराइच से ब्यूरो रिपोर्ट राम कुमार यादव।

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