शुक्रवार की रात्रि 08ः00 बजे से सोमवार को प्रातः 07ः00 बजे तक प्रभावी रहेगा कोरोना कफ्र्यु

बहराइच 23 अप्रैल। उत्तर प्रदेश शासन के गृह (गोपन) अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-709/2021/सीएक्स-3 दिनांक 16-04-2021 के क्रम में शासनादेश संख्या-720/2021-सीएक्स-3 दिनांकः 20 अप्रैल, 2021 द्वारा प्रत्येक शुक्रवार की रात्रि 08.00 बजे से प्रत्येक सोमवार की प्रातः 07.00 बजे तक कोरोना कफ्र्यू लगाये जाने के निर्देश दिये गये है। उक्त कोरोना कफर््यू के समय आवश्यक सेवाओं/पंचायत चुनाव से जुड़ी पोलिंग पार्टियों/स्वास्थ्य सेवाओं/सफाई आदि से जुड़े हुए कर्मियों के अतिरिक्त कोई अन्य आवागमन की अनुमति नहीं होगी। जिला स्तर पर अग्निशमन विभाग द्वारा नगर निगम/नगर पंचायत/ग्राम पंचायत स्तर पर एवं चीनी मिलों के द्वारा स्वच्छता, सफाई का विशेष अभियान चलाकर सेनेटाइजेशन व फॅागिंग की जायेगी। 
उक्त के क्रम में शासनादेश संख्या-826/ए0सी0एस0/2021 दिनांक 21.04.2021 द्वारा वृहद औद्योगिक इकाईयों/सूक्ष्म, लघु एवं कुटीर औद्योगिक इकाईयों के संचालन की छूट के साथ-साथ उनके प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा जारी अनुमति पत्र या औद्योगिक इकाईयों द्वारा जारी परिचय पत्र के आधार पर सम्बन्धित व्यक्ति को इकाईयों में कार्य करने हेतु आवागमन तथा शासनादेश संख्या-725/2021- सी0एक्स0-3 गृह(गोपन) अनुभाग-3 दिनांक 21.04.2021 द्वारा शनिवार व रविवार को बन्दी तथा नाइट कोरोना कफ्र्यू के दौरान ई-कार्मस कम्पनी एवं होम डिलीवरी कम्पनियां जैसे-फ्लिपकार्ट, अमेजाॅन तथा इस प्रकार की अन्य सभी कम्पनियों को आवश्यक सेवायें हेतु परिवहन, रसद, भन्डारण एवं वितरण की अनुमति दिये जाने का निर्देश दिया गया है।  
उपर्युक्त शासनादेशों द्वारा प्रत्येक शुक्रवार की रात्रि 08.00 बजे से प्रत्येक सोमवार की प्रातः 07.00 बजे तक कोरोना कफ्र्यू लगाये जाने सहित दिये गये अन्य निर्देशों के अनुपालन में कोरोना संक्रमण के नियन्त्रण के दृष्टिगत जिला मजिस्ट्रेट शम्भु कुमार द्वारा जनपद के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र के लिए दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। जनपद के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में कोविड-19 महामारी के प्रभावी नियंत्रण/रोकथाम हेतु रात्रि में आवागमन नियंत्रित करने के उद्देश्य से प्रत्येक रात्रि 8.00 बजे से प्रातः 7.00 बजे तक तथा प्रत्येक शुक्रवार की रात्रि 08.00 बजे से प्रत्येक सोमवार की प्रातः 07.00 बजे तक सामान्य आवागमन निषिद्ध रहेगा। 
उक्त निषेधाज्ञा के समय आवश्यक सेवाओं/त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों/कर्मचारियों/पोलिंग पार्टियों/स्वास्थ्य सेवाओं/सफाई आदि सेे जुड़े हुए कर्मियों के अतिरिक्त कोई अन्य आवागमन की अनुमति नहीं होगी। इसी अवधि में अग्निशमन विभाग द्वारा नगर पालिका/नगर पंचायतों/ग्राम पंचायत स्तर पर तथा चीनी मिलों के द्वारा स्वच्छता सफाई का विशेष अभियान चलाकर सेनेटाइजेशन व फागिंग की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। कोरोना कफ्र्यू का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के साथ-साथ सभी सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा कन्टेनमेन्ट जोन में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करायी जायेगी।
धार्मिक कार्यक्रमों के सम्बन्ध में समस्त प्रकार के कार्यक्रमों को घर के अन्दर ही मनाये जाने हेतु जन-सामान्य को प्रेरित किया जायेगा। जनपद के प्रत्येक नगरीय/ग्रामीण क्षेत्र के हर कोने में मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित की जायेगी। इसका अनुपालन न करने पर पहली बार रु0 1000 तथा दूसरी बार अधिकतम रु. 10000 तक जुर्माना किया जायेगा। मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित कराने का सीधा उत्तरदायित्व सम्बन्धित  थानें  के  थाना  प्रभारी का होगा। इसके अतिरिक्त पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा स्वयं प्रतिदिन मुख्य मार्गो/चैराहों एवं बाजार आदि की निरीक्षण कर मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित की जायेगी।
शनिवार व रविवार को कन्टीन्यूस प्रोसेस इण्डस्ट्री (Continuous Process Industry) को चलाने की अनुमति के साथ-साथ साप्ताहिक बन्दी होने वाले उद्योगों को छोड़कर कोविड-19 प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए शेष उद्योगों विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल, अन्य उद्योगों जैसे कि दवा, सेनेटाइजर बनाने वाले उद्योगों को चलाने की भी अनुमति होगी। कार्मिकों/श्रमिकों को तद्नुसार आने-जाने की अनुमति होगी। शनिवार व रविवार को पूर्व निर्गत आदेशों के अनुरूप कोविड-19 प्रोटोकाॅल का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए सभी शादी के समारोह में बन्द स्थानों में 50 व्यक्तियों के प्रतिबन्ध के साथ एवं खुले स्थानों पर 100 व्यक्तियों के प्रतिबन्ध के साथ मास्क, सामाजिक दूरी और सेनेटाइजर के उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी।
पूर्व निर्धारित परीक्षाओं हेतु कोविड-19 प्रोटोकाॅल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए परीक्षा की अनुमति होगी। परीक्षार्थियों और उम्मीदवारों का आई0डी0 कार्ड पास के तौर पर मान्य होगा।  कोविड-19 प्रोटोकाॅल का अनुपालन कराते हुए सार्वजनिक परिवहन को विशेष रूप से राज्य परिवहन की बसों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलने की अनुमति होगी। अन्तिम संस्कार के लिए अधिकतम 20 व्यक्तियों को शामिल करने की अनुमति होगी। प्रेस प्रिन्ट/इलेक्ट्राॅनिक मीडिया को परिचय पत्र के आधार पर अनुमति होगी। 
सरकारी/निजी अस्पतालों, सरकारी/निजी मेडिकल कालेजों में आॅक्सीजन की सप्लाई हेतु जनपद के ड्रग इंस्पेक्टर अपने स्तर पर समस्त कार्यवाही सुनिश्चित करें। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के कंट्रोल रूम के माध्यम से आॅक्सीजन से सम्बन्धित समस्या के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध करायी जाय। अग्निशमन विभाग द्वारा जनपदों में फागिंग कराये जाने हेतु अग्निशमन विभाग से समन्य स्थापित करके इसको भी सुनिश्चित करायें। जनपद की सीमा में स्थित वृहद औद्योगिक इकाईयों/सूक्ष्म, लघु एवं कुटीर औद्योगिक इकाईयों के संचालन की छूट होगी। यदि कोई भी व्यक्ति उक्त औद्योगिक इकाईयों के प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा जारी अनुमति पत्र या औद्योगिक इकाईयों द्वारा जारी परिचय पत्र दिखाकर इन इकाईयों में कार्य हेतु जाना चाहता है, तो उसे अनुमति दी जायेगी।
जनपद में कार्यरत ई-कामर्स कम्पनियों एवं होम डिलीवरी करने वाली कम्पनियों जैसे-फ्लिपकार्ट, अमेजाॅन तथा इस प्रकार की अन्य सभी कम्पनियों को आवश्यक सेवायें हेतु परिवहन, रसद, भन्डारण एवं कर्मचारियों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण करने हेतु उनके आई.डी. कार्ड के आधार पर आने-जाने की अनुमति होगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और इन आदेशों के अनुपालन हेतु नगर क्षेत्र में नगर मजिस्ट्रेट व ग्रामीण क्षेत्र में सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट इंसीडेन्ट कमाण्डर होंगे। 
समस्त सम्बन्धित इंसीडेन्ट कमाण्डर उपर्युक्त आदेशों एवं समस्त निर्देशों तथा सुरक्षात्मक प्रोटोकाॅल यथा-हैण्ड सैनेटाइजेशन, सोशल डिस्टेन्सिंग एवं पर्याप्त स्वच्छता व्यवस्था की SOPs आदि का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए उत्तरदायी होंगे। उपर्युक्त आदेश अथवा इसके किसी भी अंश का उल्लंघन पाये जाने पर डिजास्टर मैनेजमेन्ट एक्ट, 2005 की धारा-51 से 60 तथा भा.द.वि. की धारा-188 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
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बहराइच से ब्यूरो रिपोर्ट राम कुमार यादव।

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