औरैया // जनपद में अवैध रूप से शराब की बिक्री पर लगाम लगाने के लिए जिलाधिकारी ने सख्त रुख अपनाया है बुधवार को जिलाधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने आबकारी विभाग व शराब दुकानदारों के साथ बैठक की डीएम ने कहा कि ठेकों के आसपास शराब बिकी तो लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा
हाल में फतेहपुर और चित्रकूट में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद प्रशासन भी सतर्क है बुधवार को कलक्ट्रेट में बैठक के दौरान डीएम सुनील कुमार वर्मा ने कहा कि शराब की दुकानों पर खाली पौवे, केन नष्ट करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी शराब के गत्तों पर लाल क्रॉस का निशान बनाया जाएगा बैठक में शराब विक्रेताओं को प्रति व्यक्ति लिमिट से अधिक शराब न देने के निर्देश दिए इससे शराब की अवैध बिक्री पर रोक लगेगी प्रति व्यक्ति शराब खरीद का मानक जिला आबकारी निरीक्षक ज्ञानेंद्र पांडेय ने बताया कि देसी शराब खरीदने वाला एक लीटर से अधिक शराब नहीं खरीद सकेगा पूर्व के आदेश में प्रति व्यक्ति डेढ़ लीटर तक शराब खरीद सकता था - अंग्रेजी शराब खरीदने वाला दो लीटर से अधिक शराब नहीं खरीद सकेगा पहले ये सीमा छह लीटर तक थी - एक व्यक्ति अब आधा पेटी से अधिक बीयर नहीं खरीद सकेगा जबकि पहले एक पेटी तक खरीद सकता था।

ब्यूरो रिपोर्ट - जे एस यादव 

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