अम्बेडकर नगर ÷ फिरौती मांगने के एक बहुचर्चित मामले में आरोपित भाजपा जिलाध्यक्ष समेत दोनो आरोपितों को मुकदमा विचारण के दौरान साक्ष्य के अभाव में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोष मुक्त कर दिया। मामला 6 वर्ष पूर्व अलीगंज थाना क्षेत्र का है। 
अलीगंज थाना क्षेत्र के गोविन्दपुर ममरेजपुर निवासी ईंट भट्ठा निवासी रामजगत वर्मा पुत्र बद्री प्रसाद वर्मा के मोबाइल फोन पर 6 अगस्त 2014 को पांच लाख रुपये की उस समय फिरौती मांगी गई थी जब वह अपने ईंट भट्ठे पर मौजूद थे । फिरौती न देने पर 15 अगस्त तक हत्या करने की भी धमकी दिया था। अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ। दौरान विवेचना अलीगंज थाना क्षेत्र के गोविन्दपुर निवासी कपिलदेव वर्मा पुत्र सत्यनारायण वर्मा एवं फरीदपुर कुर्तुब निवासी बृजेश चौधरी पुत्र मुन्नीलाल वर्मा का नाम प्रकाश में आया और दोनों लोगो के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। मुकदमा विचारण के दौरान अभियोजन की तरफ से वादी मुकदमा समेत चार गवाह परिक्षित कराये गए।किन्तु किसी ने घटना के बाबत दोनो आरोपितों की संलिप्त होने के सम्बंध में कोई बयान नही दिया। वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता सुनील कुमार श्रीवास्तव ने अपने मुवक्किल को राजनीतिक षड्यन्त्र के तहत फंसाये जाने एवं किसी साक्षी की ओर से कथानक का समर्थन न करने समेत कई तर्क दिए। गवाहों के बयान एवं साक्षीगणों की ओर से कथानक का समर्थन पूर्णतयः न करने के दृष्टिगत सीजीएम ने भाजपा जिलाध्यक्ष समेत दोनो आरोपितों को फिरौती समेत अन्य सभी आरोपो से दोषमुक्त कर दिया।

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