जिला निर्वाचन अधिकारी (पं.) द्वारा जारी की गयी निर्वाचन की सार्वजनिक सूचना

बहराइच 27 मार्च। जनपद के विकास खण्ड जरवल की ग्राम पंचायत कपूरपुर का कार्यकाल छः माह से अधिक शेष होने के कारण इस ग्राम पंचायत के प्रधान व सदस्य पद को छोड़कर जनपद की समस्त ग्राम पंचायतों के प्रधानों एवं उनके सदस्यों, समस्त क्षेत्र पंचायत के सदस्यों तथा जिला पंचायत के सदस्यों के सामान्य निर्वाचन जो मा. न्यायालय के स्थगनादेश से बाधित न हों, पर चतुर्थ चरण में होने वाले निर्वाचन हेतु जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं.) बहराइच शम्भु कुमार द्वारा सार्वजनिक सूचना जारी कर दी गयी है। 
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी समय सारिणी के अनुसार 17 व 18 अप्रैल 2021 को पूर्वान्ह 08ः00 बजे से अपरान्हन 05ः00 बजे तक नामाॅकन किये जा सकेंगे। नामाॅकन पत्रों की संवीक्षा 19 से 20 अप्रैल 2021 तक प्रातः 08ः00 बजे से कार्य की समाप्ति तक की जायेगी। जारी अधिसूचना के अनुसार 21 अप्रैल 2021 को पूर्वान्ह 08ः00 बजे से अपरान्ह 03ः00 बजे तक उम्मीदवारी वापस ली जा सकेगी तत्पश्चात उसी दिन कार्य की समाप्ति तक प्रतीक आवंटन का कार्य किया जायेगा। चतुर्थ चरण के लिए 29 अप्रैल 2021 को पूर्वान्ह 07ः00 बजे से अपरान्ह 06ः00 बजे तक मतदान होगा। जबकि 02 मई 2021 को पूर्वान्ह 08ः00 बजे से कार्य की समाप्ति तक मतगणना का कार्य होगा। 
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार ग्राम पंचायतों के प्रधानों, सदस्यों, क्षेत्र पंचायत के सदस्यों एवं जिला पंचायत के सदस्यों के स्थानों/पदों पर निर्वाचन हेतु प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का पूर्ण विवरण देते हुए निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा 27 मार्च 2021 को सूचना निर्गत की जायेगी। उक्त सामान्य निर्वाचन उत्तर प्रदेश पंचायतराज (सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली 1994 एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (सदस्यों का निर्वाचन) नियमावली 1994 के अनुसार सम्पन्न होगा। सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा निर्वाचन अधिकारी को ग्राम पंचायतों क्षेत्र पंचायतों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र तथा आरक्षण श्रेणी का पूर्ण विवरण उपलब्ध कराया जायेगा। निर्वाचन अधिकारी की सूचना निर्गत किये जाने की तिथि 27 मार्च 2021 से नामांकन पत्रों का विक्रय किया जायेगा। 
उपर्युक्त सामान्य निर्वाचन में प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत के नामांकन पत्रों का विक्रय, नामांकन पत्रों के दाखिल करने, उनकी संवीक्षा करने, उम्मीदवारी वापस लेने तथा चुनाव चिन्ह आंवटन का कार्य सम्बन्धित विकास खण्ड मुख्यालय पर होगा। सदस्य जिला पंचायत के नामांकन पत्रों का विक्रय, नामांकन पत्रों के दााखिल करने, उनकी संवीक्षा करने, उम्मीदवारी वापस लेने तथा चुनाव चिन्ह आवंटन का कार्य जिला मुख्यालय पर होगा। 
ग्राम पंचायत के प्रधानों, सदस्यों एवं क्षेत्र पंचायत के सदस्यों के मतों की गणना तथा परिणाम की घोषणा सम्बन्धित विकास खण्ड के अन्तर्गत निर्धारित मतगणना स्थल पर की जायेगी। जिला पंचायत के सदस्यों के मतों की गणना विकास खण्ड के अन्तर्गत निर्धारित मतगणना स्थल पर की जायेगी तथा परिणाम की घोषणा जिला पंचायत मुख्यालय पर की जायेगी। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित और निर्देशित निर्वाचन प्रकिया उपर्युक्त निर्वाचन में अपनायी जायेगी तथा उपर्युक्त समय सारिणी के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर भी सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेंगे और निर्धारित समय सारिणी के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। 
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बहराइच से ब्यूरो रिपोर्ट राम कुमार यादव।

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