अयोध्या.. 
तंबाकू विक्रेताओं को भी लेना होगा अब लाइसेंस.. 
अयोध्या में तंबाकू विक्रेताओं को अब लाइसेंस लेना होगा | जो हर साल इसका नवीनीकरण करना होगा | तंबाकू विक्रेताओं को लाइसेंस जारी करने वाला अयोध्या तीसरा जिला है इसके पहले लखनऊ और मुरादाबाद में यह व्यवस्था लागू  है | पहले चरण में लाइसेंस की प्रक्रिया नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्र में लागू की जायेगी | जो  ग्रामीण इलाके इनके दायरे से बाहर है उनको ब्लॉक से लाइसेंस जारी होगा | 
नगर निगम की बोर्ड की बैठक में तंबाकू विक्रेताओं का पंजीकरण करने का प्रस्ताव पूर्व में ही पारित किया जा चुका  है अब इसे लागू करने की तैयारी के लिए इसको लेकर विकास प्राधिकरण के सभागार में नगर आयुक्त विशाल सिंह की अध्यक्षता में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डा.अजय मोहन ने बताया कि कोटपा ( सिगरेट एंड अदर टौबैको प्रोडक्ट एक्ट ) अधिनियम 2003 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने का भी प्रावधान है | इस एक्ट में खाद्य निरीक्षक के साथ सफाई कर्मचारियों की भूमिका भी रहेगी | अपर नगर आयुक्त सच्चिदानंद सिंह ने बताया कि कोटपा अधिनियम को सख्ती से पालन कराया जाएगा |--------++अयोध्या विधानसभा रिपोर्टर, संतोष कुमार श्रीवास्तव+

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