*हाईकोर्ट के आदेश से दावेदारों को लगेगा झटका*


श्रावस्ती। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट द्वारा दी गई व्यवस्था ने कइयों के सपने चकनाचूर कर दिए। जहां नए रोस्टर में सीट आरक्षित व अनारक्षित हुई थी। वहां फिर से कुछ न कुछ नया हो सकता है। आरक्षण आधार वर्ष 2015 होने के बाद यह माना जा रहा है कि जिला पंचायत सहित ग्राम पंचायत सदस्यों तक के समस्त आरक्षण सूची में उलटफेर संभव है।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जारी आरक्षण पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया है। यह आदेश उन पंचायतों के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं है जो दूसरी व तीसरी बार रोस्टर का लाभ पाते हुए अनारक्षित रह गई थीं। या फिर ऐसी तमाम ग्राम पंचायतें हैं जो रोस्टर के बावजूद दूसरी बार पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित होने में सफल रहीं।



हिंदी संवाद न्यूज़ उत्तर प्रदेश।

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