अंबेडकरनगर। जिले में सड़क हादसों को रोकने के लिए डीएम सैमुअल पॉल एन के निर्देश पर कई कड़े नियम लागू कर दिए गए हैं। अब जिन वाहनों पर रिफ्लेक्टर नहीं लगा होगा, उन वाहनों को न तो चीनी मिल में प्रवेश मिलेगा और न ही गन्ने की तौल होगी। इसके साथ ही जिन ट्रैक्टर-ट्रॉलियों, ट्रक या अन्य वाहनों पर रिफ्लेक्टर नहीं लगा मिलेगा, उन पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। डीएम ने इस प्रतिबंध का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है,बढ़ते सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए डीएम सैमुअल पॉल एन ने बीते दिनों प्रभावी प्रयास सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। डीएम ने कहा था कि इस बारे में जन जागरूकता के साथ-साथ सख्त प्राविधान भी लागू किए जाएं। इसी क्रम में परिवहन महकमा सक्रिय हो गया है। एआरटीओ बीडी मिश्र ने डीएम के निर्देश का हवाला देते हुए मिझौड़ा चीनी मिल प्रबंधन को पत्र भेजकर कहा है कि हादसों को रोकने के लिए जरूरी प्रबंध किए जाएं। इसमें कहा गया कि जिन ट्रक व ट्रैक्टर-ट्रॉलियों पर रिफ्लेक्टर न लगा हो, उस पर लदे गन्ने की तौल किसी भी दशा में किसी सेंटर पर न हो,रिफ्लेक्टर ट्रैक्टर-ट्रॉलियों व ट्रक पर विधिवत लगाए जाएं। दोनों पहियों की तरफ रिफ्लेक्टर लगाकर ही वाहन सड़क पर उतारे जाएं। कहा गया कि जिन ट्रैक्टर-ट्रॉलियों व ट्रक पर रिफ्लेक्टर न लगे हों, उन्हें चीनी मिल में प्रवेश न दिया जाए। इसके साथ ही सभी प्रकार के व्यावसायिक, गैर व्यावसायिक, कृषि कार्य में लगे वाहन तथा ढुलाई में लगे वाहनों पर तत्काल प्रभाव से रिफ्लेक्टर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। कहा गया कि यदि ऐसे किसी भी वाहन पर रिफ्लेक्टर न लगा मिला तो कार्रवाई की जाएगी। सोमवार को परिवहन विभाग ने अभियान चलाकर ऐसे कई वाहनों के विरुद्घ कार्रवाई भी की।अब जिन वाहनों पर रिफ्लेक्टर नहीं लगा होगा, उन वाहनों को न तो चीनी मिल में प्रवेश मिलेगा और न ही गन्ने की तौल होगी। इसके साथ ही जिन ट्रैक्टर-ट्रॉलियों, ट्रक या अन्य वाहनों पर रिफ्लेक्टर नहीं लगा मिलेगा, उन पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

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