घरेलू गैस के अवैध व्यापार पर प्रभावी अंकुश के लिए की गयी छापेमारी 

03 गैस चूल्हा रिपेरिंग दुकानदारों के विरूद्ध दर्ज हुई एफ.आई.आर.
बहराइच 26 मार्च। घरेलू गैस के अवैध व्यापार पर प्रभावी अंकुश के उद्देश्य से क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी तथा पूर्ति निरीक्षकों की संयुक्त टीम द्वारा बुधवार को छापेमारी की कार्यवाही की गयी। यह जानकारी देते हुए जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि विकास खण्ड रिसिया अन्तर्गत नानपारा बदला रोड शंकरपुर में शहाबुद्दीन पुत्र गुलाम जाबिर की गैस चूल्हा रिपेयरिंग की दुकान पर घरेलू गैस सिलेण्डर क्षमता (14.02 किग्रा.) के 16 भरे तथा 11 खाली, शारिक पुत्र रफीक गैस चूल्हा रिपेरिंग की दुकान पर घरेलू गैस सिलेण्डर क्षमता (14.02 किग्रा.) के 04 भरे तथा 01 आंशिक भरा तथा अशोक कुमार पुत्र मिश्री लाल की गैस चूल्हा रिपेयरिंग दुकान पर घरेलू गैस सिलेण्डर क्षमता (14.02 किग्रा.) के 07 भरे तथा 04 खाली सिलेण्डर अवैध रूप से उपलब्ध पाये गये।
डी.एस.ओ. श्री सिंह ने बताया कि उक्त सिलेण्डरों का अनाधिकृत रूप से मिलना भण्डारण द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस प्रदाय एवं वितरण विनियमन आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लघंन है। उन्होंने बताया कि छापेमारी के दौरान पाये गये सिलेण्डरों को ज़ब्त कर भौखारा भारत गैस एजेन्सी मटेरा, बहराइच के प्रतिनिधि/मैनेजर रंजीत वर्मा को इस निर्देश के साथ सुपुर्द कर दिया गया कि उक्त सिलेण्डरों को अपनी अभिरक्षा में रखेगें तथा समक्ष अधिकारी/न्यायालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करेंगे। जबकि सम्बन्धित दुकानदारों शहाबुद्दीन पुत्र गुलाम जाबिर, शारिक पुत्र रफीक तथा अशोक कुमार पुत्र मिश्रीलाल के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत थाना मटेरा, बहराइच में मुकदमा पंजीकृत कराया गया हैं।


बहराइच से ब्यूरो रिपोर्ट राम कुमार यादव।

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