ई-पे-पोर्टल के माध्यम से की जा सकती है ई-कोर्टफीस की खरीद
न्यायालयों में कोर्टफीस भुगतान की सुविधा हुई आनलाइन
बहराइच 25 मार्च। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के आदेश के अनुपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच के अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश बहराइच के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रभारी सचिव द्वारा जानकारी दी गयी है कि उत्तर प्रदेश ई-कोर्टफीस रूल-19 जनवरी 2021 को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कर दिया गया है कि समस्त अधिवक्तागण एवं वादकारीगण ई-पे-पोर्टल के माध्यम से ई-कोर्टफीस का भुगतान करने के उपरान्त भुगतान रसीद सिस्टम जनरेटेड प्रिन्ट आउट सम्बन्धित न्यायालय में प्रस्तुत किया जायेगा।
प्रभारी सचिव ने बताया कि समस्त न्यायालय के पीठसीन अधिकारियों को सूचित किया गया है कि ई-कोर्टफीस एडमिनिस्ट्रेशन हेतु अपने-अपने न्यायालय मुंसरिम अथवा अन्य किसी कर्मचारियों को भी प्रतिनियुक्त/नामित कर सकते हैं। सम्बन्धित न्यायालय मुंसरिम अथवा प्रतिनियुक्ति व नामित कर्मचारी एवं कम्प्यूटर अनुभाग में नियुक्त सिस्टम आफिसर, असिस्टेन्ट, अधिवक्तागण, वादकारीगण द्वारा भुगतान किये गये ई-कोर्टफीस का सत्यापन सर्वर रूम से स्टोक होल्डिंग कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड की अधिकारिक वेबसाईट से करने के उपरान्त संयुक्त रूप से वेरीफाई कर सत्यापित किया जायेगा। आनलाइन ई-कोर्टफीस के सफल भुगतान लाभ-वेरीफाई के उपरान्त ई-कोर्टफीस का विवरण सीआईएस साफ्टवेयर में अपडेट एवं भुगतान का प्रिन्ट आउट अनुरक्षित कर पीठासीन अधिकारियों से अवलोकन करवाया जाना है।
इस सम्बन्ध में यह भी जानकारी दी गयी है कि मुख्य प्रशासनिक अधिकारी जनपद न्यायालय बहराइच के माध्यम से यू.पी.ई.कोर्टफीस रूल नियमावली की प्रति समस्त न्यायालयों एवं अध्यक्ष बार एसोसिएशन बहराइच को उपलब्ध करा दी गयी है। नियमावली के अनुपालन में उ.प्र. के समस्त जनपद न्यायालयों एवं वाह्य न्यायालयों में कोर्टफीस भुगतान की सुविधा को भी आनलाइन कर दिया गया है, जिसके माध्यम से समस्त अधिवक्तागण, वादकारी अथवा अन्य स्टेक होल्डर ई-पे-पोर्टल के माध्यम से ई-कोर्टफीस की खरीद कर सकते हैं।
बहराइच से ब्यूरो रिपोर्ट राम कुमार यादव।
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