बलरामपुर। 10 मार्च, 2021/ जिला विद्यालय निरीक्षक, बलरामपुर गोविन्द राम ने सर्वसाधारण को सूचित करते हुये कहा है कि जनपद बलरामपुर के ऐसे कोचिंग संचालक जो बिना रजिस्ट्रेशन के अवैध रूप से संचालित है और बिना मान्यता के विद्यालय चला रहे है तत्काल बन्द कर दें।
यदि निरीक्षण के समय बिना मान्यता के विद्यालय और बिना पंजीकरण/नवीनीकरण कराये अवैध कोचिंग संचालित पाये जाते है,।
तो ऐसे कोचिंग संचालक के विरुद्ध उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा अधिनियम में दिये गये प्राविधानानुसार विधिक व आर्थिक दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संचालक का होगा।
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आनन्द मिश्र
बलरामपुर
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