यूपी पंचायत चुनाव को लेकर फिर बड़ी खबर, नई आरक्षण सूची को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, अब क्या होगा

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की आज ही नई आरक्षण सूची जारी की है. इस बीच पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है. पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है. याचिका में हाईकोर्ट की नई सूची वाले आदेश को चुनौती दी है.

 पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर ये याचिका लखनऊ हाईकोर्ट के वकील अमित भदौरिया के जरिये दायर हुई है, अमित भदौरिया के मुवक्किल ने याचिका दायर की है. याचिका में आरक्षण को लेकर कुछ दी पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के आदेश को चुनौती दी है.

बता दें कि कुछ दिन पहले हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पंचायत चुनाव में 2021 के आरक्षण फॉर्मूले को खारिज कर दिया था. कोर्ट ने 2015 के चक्रानुक्रम के आधार पर नए सिरे से सीटों के आवंटन व आरक्षण का आदेश दिया था. हाईकोर्ट ने कहा था कि यूपी में पंचायत चुनाव के लिए बनाई गई नई आरक्षण प्रणाली नहीं चलेगी. 2015 को आधार मानकर ही आरक्षण सूची जारी की जाए

कोर्ट ने यूपी की योगी सरकार से कहा था कि पंचायत चुनाव आरक्षण की कार्यवाही 27 मार्च, 2021 तक पूरी हो. और चुनावी प्रक्रिया 25 मई तक पूरी की जाए. अब हाईकोर्ट के इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है.

मालूम हो कि हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद आज से ही दूसरी नई आरक्षण सूची जारी की गई है. आज अयोध्या, कानपुर, लखीमपुर खीरी, गाज़ियाबाद, मैनपुरी सहित जिलों की आरक्षण सूची जारी हुई है, लेकिन अब ये मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुँच गया है. सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुँचने से चुनाव लड़ने की सोच रहे दावेदार एक बार फिर असमंजस की स्थिति में फंस गए हैं

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