NCR News:राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शराब की दुकानों के लिए नए नियम तय कर दिए गए हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को एक प्रेस वार्ता के माध्यम से इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में शराब पीने की कानूनी उम्र घटाकर 21 साल कर दी गई है, यह पहले 25 वर्ष थी। जबकि 21 साल से कम उम्र के युवकों के पहचान पत्र की जांच अनिवार्य की गई है।उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने यह जानकारी भी दी कि अब सरकार दिल्ली में शराब की दुकानों का संचालन नहीं करेगी। कोई नई दुकान भी नहीं खोली जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि दिल्ली में शराब की तस्करी रोक कर एक्साइज रेवेन्यू में 20 फीसदी की बढ़त का लक्ष्य रखा गया है।इसके अलावा सिसोदिया ने यह भी कहा कि शराब की दुकान के लिए 500 वर्गमीटर की जगह का होना अनिवार्य होगा। सरकार को नई नीति से 2 हजार करोड़ वार्षिक राजस्व बढ़ने की उम्मीद है। बता दें कि दिल्ली में शराब की 850 दुकानें हैं। हालांकि अब कोई नई दुकान नहीं खोली जाएगी।

Post a Comment

If you have any doubts, please let me know

और नया पुराने