अयोध्या।इसका मामले का खुलासा करते हुवे याचिकाकर्ता प्रेस क्लब अयोध्या के अध्यक्ष महेंद्र त्रिपाठी ने न्यायालय में दाखिल प्रकीर्ण दण्ड वाद में अपने अधिवक्ता सन्तोष वर्मा के माध्यम से न्यायालय को जानकारी दी गयी है जिसमे कहा गया है कि डिप्टी रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवम चिट्स अयोध्या को दिनांक28 जुलाई 2020 को प्रेस क्लब फैज़ाबाद के सचिव त्रियुग नरायण तिवारी ने विभाग के द्वारा भेजे गए नोटिस के जवाब में कहा है कि वे प्रेस क्लब के सचिव है और उनके प्रेस क्लब का पता अब करियप्पा मार्ग सिविल लाइन अयोध्या है जो पूर्व में पहले प्रेस क्लब का पता जनमोर्चा भवन बजाजा सदर जिला फैज़ाबाद था लेटरपैड हेड पर प्रेस क्लब अयोध्या लिखा रखा है जो वे हैं नही और उनकी वेबसाइट w w w press cluub faizabad,in है और उनके प्रेस क्लब का ई मेल press club faizabad1994 g mail, com है और उसी पत्र में लिख रहे हैं प्रेस क्लब उनका निजी भवन है जब की यह सरकारी नजूल की जमीन पर बना है प्रेस क्लब केवल केयर टेकर है न कि मालिक है मालिकाना हक केवल सरकार और प्रसाशन को है न कि प्रेस क्लब को है और अपने ही जवाब में लिख रहे है कि प्रेस क्लब अयोध्या अलग रजिस्टर्ड संस्था है और उसका पता जामवन्त मार्केट श्रृंगार हाट जनपद अयोध्या है तो प्रेस क्लब पर तीन साइन बोर्ड क्यो लगा पहला प्रेस क्लब फैज़ाबाद और दूसरा प्रेस क्लब अयोध्या और तीसरा प्रेस क्लब करिअप्पा मार्ग सिविल लाइन अयोध्या लिखा है जो कूट रचना है और धोखाधड़ी है इस मामले को गम्भीरता को देखते हुवे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजीव त्रिपाठी ने कोतवाली प्रभारी निरीक्षक नगर को जांच करकेजवाब देने को कहा है अब इस मामले की सुनवाई 2 अप्रेल 2021 को होनी है

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