NCR News:देशभर में आधार कार्ड से लिंक न करने पर 3 करोड़ के करीब राशन कार्ड रद्द करने व इस वजह से भुखमरी से हुई मौतों का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एसए बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने बुधवार को इस संदर्भ में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि यह बेहद ही गंभीर मामला है।सीजेआई बोबडे ने कहा, हम इस पर सुनवाई करेंगे। कोर्ट ने मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को मामले में चार सप्ताह में अपना जवाब दायर करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह जनहित याचिका झारखंड की कोयली देवी ने दायर की है। उक्त महिला की 11 वर्षीय बच्ची की मौत राशन कार्ड पर राशन न मिल पाने के बाद भुखमरी के कारण हो गई थी।सुप्रीम कोर्ट के समक्ष बुधवार को याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील कोलीन गोंजाल्विस ने कहा कि केंद्र सरकार ने राशन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य किया था। विभिन्न राज्यों में राशन कार्ड लिंक न होने के कारण करीब 3 करोड़ गरीब परिवारों के राशन कार्ड रद्द कर दिए गए हैं।
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