NCR News:जिला जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन दीपक गुप्ता के निर्देश पर नीमका जेल में लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता प्राधिकरण के सचिव एवं CJM मंगलेश कुमार चौबे ने की। इस अदालत में कुल 45 केसों को रखा गया था, जिसमें से 32 का निस्तारण कर दिया गया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने 32 जेल बंदियों को छोड़ने का भी आदेश जारी किया।पैनल एडवोकेट रवींद्र गुप्ता ने बताया कि इस लोक अदालत में जिन 45 केसों को रखा गया उनमें चोरी छोटी मारपीट से संबंधित थे, जिनका मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। कोर्ट ने जेल में बंद दिनों को सजा मानकर कटी सजा पर यदि आरोपी किसी दूसरे केस में शामिल नहीं था तो ऐसे 32 हवालाती बंदियों को छोड़ने का आदेश दिया गया। कोर्ट की अध्यक्षता कर रहे सीजेएम मंगलेश कुमार चौबे ने बंदियों को कहा कि जाने अनजाने में गलती हुई है, उनका सुधार करते हुए अपना समय अच्छे काम में लगाएं। ताकि आने वाला भविष्य ठीक हो सके और समाज में जाकर मुख्यधारा से जुड़ सकें।पैनल एडवोकेट ने कहा कि लोक अदालत में फैसला होने से पैसे समय की बचत होती है। शीघ्र न्याय मिलता है। इसलिए ऐसे अदालतों का आयोजन समय समय पर किया जाता है। इस अवसर पर जेल सुपरिटेंडेंट अनिल कुमार रामचंद्र, पैनल एडवोकेट शिवकुमार शर्मा आदि भी उपस्थित रहे।

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